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Gaya  करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से किसान की गई जान

 

बिहार न्यूज़ डेस्क राजपुर थाना क्षेत्र के सगरा गांव के बधार में करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई. वहीं उसे बचाने के प्रयास में दूसरा जख्मी हो गया.

जानकारी के अनुसार राजपुर थाना के चौबे के छावनी निवासी सिपाही कुशवाहा 55  अपने बिचड़े में खाद डालने सगरा मौजा के बधार में गए थे. वहां अजीत राय नाम के किसान ने अपने बिचड़े को पशुओं से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ करंट प्रवाहित तार दौड़ा रखा था. खाद डालकर लौट रहे सिपाही कुशवाहा इसी तार की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई. उन्हें छटपटाता देख शिवशंकर राय ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वे जख्मी हो गए. घटना की सूचना तुरत राजपुर पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए बक्सर भेज दिया. वहीं जख्मी को चौसा पीएचसी ले जाया गया. पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है, जिसके खेत के चारों तरफ करंट प्रवाहित तार बंधा था.

छेड़खानी मामले में पिता-पुत्र दोषी करार

पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मानकेश्वर चौबे ने बच्ची के साथ छेड़खानी करने, गाली गलौज और मारपीट के मामले में सिमरी के आशा पड़री निवासी अखिलेश तिवारी और उसके पिता राजेंद्र तिवारी को दोषी पाया है. इस मामले में राजेंद्र तिवारी को न्यायालय ने भादवि की धारा 323 में मारपीट करने के अपराध में दोषी पाकर उनकी उम्र ज्यादा होने के कारण प्रोवेशन पर छोड़ दिया है.

विशेष लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि अभियोजन की ओर से न्यायालय में कुल 9 गवाह पेश किए गए. न्यायालय ने अखिलेश तिवारी को भादवि की धारा 354 (बी) में दोषी पाया. सजा की बिन्दु पर   को सुनवाई होगी.

 

 

गया न्यूज़ डेस्क