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Faizabad किसानों को मुआवजा नहीं देने पर एनएचआई से जवाब-तलब

 

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किसानों को नहीं देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक से जवाब मांगा है.

कोर्ट ने कहा कि हलफनामा दाखिल कर बताएं मुआवजा निर्धारित होने के बाद राशि लंबे समय तक स्वीकृत क्यों नहीं की गई. सक्षम प्राधिकारी को राशि अभी तक हस्तांतरित क्यों नहीं की गई. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने शिव पाल सिंह और 17 अन्य किसानों की याचिका पर दिया है. बस्ती के ग्राम महरीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 233 बनाया जा रहा है. इसमें कई किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई है. मुआवजा 25 मार्च 2022 को घोषित हुआ लेकिन आज तक एनएचएआई ने मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकारी के खाते में स्थानांतरित नहीं किया है. ऐसे में अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है. किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुआवजे की मांग की. एनएचएआई के वकील ने स्वीकार किया कि स्वीकृत मुआवजा राशि अभी तक सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध नहीं कराई गयी है. इसके लिए उन्होंने कोर्ट से और समय देने की प्रार्थना की.

 

‘हरा पत्ता’ नकली पैकेजिंग पर छापेमारी

बस्ती, सिद्धार्थ नगर और गोंडा जिलों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई. यह कार्रवाई दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के न्यायाधीश के आदेश पर की गई. ‘हरा पत्ता’ ट्रेडमार्क से मिलते-जुलते नाम यूनिक पत्ता का उपयोग कर डिटर्जेंट पाउडर का उत्पादन और बिक्री का मामला उजागर हुआ.

बस्ती के मझा खुर्द, डिंगरापुर, कलवारी में स्थित वीना फ्रेगरेंस एग्जॉटिक स्टिक्स के परिसर की जांच कमिश्नर प्रतीक जिंदल के नेतृत्व में की गई. सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज, बंशी रोड, पर्सा चौराहा में स्थित शिवम ट्रेडर्स की जांच लोकल कमिश्नर नवीन टायल ने की. गोंडा के बभनान बाजार, रेलवे क्रॉसिंग, घारी चौक बाजार में स्थित राम किराना स्टोर की जांच कमिश्नर नितीश शर्मा के निर्देशन में की गई.

 

फैजाबाद न्यूज़ डेस्क