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Dhanbad संजीव सिंह ने अंगरक्षकों की गवाही की प्रार्थना की

 
 

झारखण्ड न्यूज़ डेस्क, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई  जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान आरोपी संजीव सिंह की ओर से आवेदन देकर कहा गया कि घटना की तारीख, स्थान व समय पर वह अपने आवास पर पांच सरकारी अंगरक्षकों के साथ बैठे थे. उन सरकारी अंगरक्षकों का बयान पुलिस ने अनुसंधान के दौरान दर्ज किया था, परंतु मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने उन सरकारी अंगरक्षकों का बयान अदालत में दर्ज कराने से इनकार कर दिया. इसलिए उन अंगरक्षकों की गवाही उनके बचाव पक्ष के गवाह के रूप में कराने की अनुमति दें.
21 मार्च 2017 की शाम स्टीलगेट में नीरज सहित चार लोगों की गोली मार कर हत्या की गई थी. इस मामले में 11 अप्रैल 2017 से संजीव सिंह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. बचाव पक्ष की ओर से संजीव सिंह के तत्कालीन अंगरक्षक हवलदार गंसा कच्छप, पुलिस राजेश कुमार, पुलिस सत्येंद्र सिंह, मुन्ना कुमार सिंह एवं पुलिस

सतीश कुमार को कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया जाए. संजीव के अधिवक्ता जावेद ने दलील देते हुए कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अवधेश राय नामक एक व्यक्ति ने पुलिस से यह जानकारी मांगी थी कि विधायक संजीव सिंह के साथ घटना की तिथि व समय को कितने अंगरक्षक तैनात थे और कौन-कौन तैनात थे, जिसके जवाब में सूचना पदाधिकारी एसएसपी एवं प्रचारी प्रवर की ओर से उपरोक्त अंगरक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराई गई थी. जावेद ने अवधेश राय को भी गवाही के लिए बुलाए जाने की अदालत से प्रार्थना की. बचाव पक्ष के आवेदन पर सहायक लोक अभियोजक समिति प्रकाश ने जवाब देने के लिए समय की मांग की. कोर्ट ने सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तारीख निर्धारित की है.

धनबाद न्यूज़ डेस्क !!!