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Dhanbad शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण करने वाले मुजरिम को तीन वर्ष कैद

 

धनबाद न्यूज़ डेस्क !! विशेष पॉक्सो न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सोमवार को शादी की नियत से नाबालिग का अपहरण करने के मामले में बोकारो जिले के चंदनकियारी थाना क्षेत्र के गौरीग्राम निवासी आरोपी संटू कर्मकार को तीन साल की सजा सुनाई है. जेल और रु. 10,000 जुर्माना. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. पीड़िता के पिता की शिकायत पर 18 दिसंबर 2023 को धनसार थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके मुताबिक 15 दिसंबर 2023 को सुबह 10:00 बजे पीड़िता घर से स्कूल के लिए निकली. लेकिन शाम तक वापस नहीं आने पर काफी खोजबीन के बाद पिता ने धनसार थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी. जांच के दौरान पता चला कि संटू कर्माकर पीड़िता को शादी की नियत से बहला-फुसलाकर अपने साथ नागपुर ले गया. नागपुर पुलिस ने दोनों को वहां से पकड़ लिया. इसके बाद धनसार थाने की पुलिस ने दोनों को नागपुर पॉक्सो जज के समक्ष पेश किया और ट्रांजिट वारंट के साथ धनबाद आ गयी.

झारखंड न्यूज़ डेस्क !!