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दौसा में 4 साल पुराने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

 

दौसा जिले में 4 साल पुराने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के जघन्य मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, चार साल पहले पीड़िता को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इसके साथ ही आरोपी ने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें बनाकर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल किया। बाद में इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।

कोर्ट ने आरोपी को वर्ष 2022 के इस मामले में 20 साल की कठोर कारावास की सजा और 2 लाख 9 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अपराध की गंभीरता और पीड़िता के मानसिक आघात को देखते हुए सजा कड़ी की गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के फैसले समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के प्रति विश्वास को मजबूत करते हैं और अपराधियों के लिए चेतावनी का संदेश देते हैं।

कुल मिलाकर, दौसा जिले में न्यायालय की यह सजा दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मिसाल बन गई है।