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कलयुगी शिक्षक करता था छात्राओं से अश्लील हरकतें, एक्सक्लूसीव फुटेज में देखें पॉक्सो कोर्ट ने ऐसा सुनाया कडा फैसला

 

चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक विजेश्वरनाथ योगी को पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 की न्यायाधीश लता गौड़ ने 5 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही दोषी शिक्षक पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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दरअसल, कुछ मासूम छात्राओं ने आरोपी शिक्षक पर बार-बार अश्लील हरकतें करने और अभद्र बातें करने का आरोप लगाया था। पीड़ित छात्राओं की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक को गिरफ्तार किया था।

पॉक्सो एक्ट के तहत हुई सुनवाई में कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति द्वारा इस तरह का कृत्य समाज और बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है।

यह फैसला ऐसे मामलों में न्याय की उम्मीद बनाए रखने और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।