स्थानीय निकाय चुनाव 2 मार्च को, आदर्श आचार संहिता लागू
हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें आठ नगर निगम, चार नगर परिषद और 21 नगर समितियाँ शामिल हैं। घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो गई है।
चुनाव कार्यक्रम
नामांकन दाखिल करना: 11-17 फरवरी
नामांकन की जांच: 18 फरवरी
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि: 19 फरवरी
मतदान तिथि: 2 मार्च
मतगणना: 12 मार्च
सात नगर निगमों, चार नगर परिषदों और 21 नगर समितियों के लिए मतदान 2 मार्च को होगा। इसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, रोहतक और यमुनानगर नगर निगम और चार नगर समितियाँ - अंबाला सदर, पटौदी जटौली मंडी, थानेसर और सिरसा शामिल हैं।
इसके अलावा, अंबाला और सोनीपत में दो मेयर सीटों और सोहना, असंध और इस्माइलाबाद में तीन नगर अध्यक्ष सीटों के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे।
पानीपत नगर निगम के लिए, चुनाव 9 मार्च को अलग से होंगे, नामांकन 21 फरवरी से 27 फरवरी तक खुले रहेंगे। सभी स्थानीय निकायों के लिए मतों की गिनती 12 मार्च को होनी है।
इन चुनावों के संचालन के लिए एसईसी विधानसभा मतदाता सूची पर निर्भर करेगा। मतदान नगर निगमों में 212 वार्ड, नगर परिषदों में 118 वार्ड और नगर समितियों में 214 वार्डों को कवर करेगा। लगभग 25,000 मतदान कर्मी और 10,000 ईवीएम तैनात किए जाएंगे।