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Chandigarh माता-पिता चाहे तो गुजारा भत्ता देने वाले बच्चों को प्रापर्टी से कर सकते है बेदखल, HC ने दिए आदेश

 

चंडीगढ़ न्यूज डेस्क।। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वृद्ध माता-पिता को मात्र भरण-पोषण भत्ता देने का मतलब यह नहीं है कि वृद्ध माता-पिता अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते।

हाईकोर्ट के जस्टिस विकास बहल ने यह आदेश होशियारपुर की 90 वर्षीय विधवा गुरदेव कौर की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. गुरदेव कौर को उनके ही बेटे ने घर से निकाल दिया था.

जस्टिस बहल ने होशियारपुर के डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिया है कि संबंधित घर पर कब्जा लेने के लिए एसएसपी की मदद लें और इसमें बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें। एसएसपी को गुरदेव कौर की पूरी मदद करने के लिए भी कहा गया है।

इस मामले में गुरदेव कौर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मांग की थी कि 23 अगस्त, 2018 को जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर द्वारा पारित अंतिम आदेश के अनुसार, रखरखाव बकाया के साथ उनके आवासीय घर का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया जाए। डीएम होशियारपुर द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत पारित फैसले को उनके बेटे ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे 5 अप्रैल, 2022 को खारिज कर दिया गया था। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को उसके बेटे द्वारा अवैध रूप से कब्जा किये गये आवासीय मकान पर कब्जा नहीं दिया गया.

हरियाणा न्यूज डेस्क​।।