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Bhopal नई फ्लाइट डिस्पैचर्स की भर्ती को लेकर हुए विवाद पर हाईकोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब मांगा है

 

मध्यप्रदेश न्यूज़ डेस्क, भोपाल के राजा भोज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर राज्य शासन की उड़ान सेवाओं के लिए होने जा रही नई भर्ती विवादों में घिर गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मप्र सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ एविएशन के कमिश्नर को नोटिस जारी कर इस भर्ती पर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। कैप्टन शैलेंद्र पाल सिंह की ओर से दायर इस याचिका पर जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील निखिल तिवारी ने कोर्ट को बताया कि मप्र शासन के डायरेक्टोरेट एविएशन ने राजा भोज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में फ्लाइट डिस्पैचर के पद के लिए अनुबंध के आधार पर भर्ती की अधिसूचना जारी की।

याचिकाकर्ता की दलील है कि संविदा कर्मचारियों के एक समूह को संविदा कर्मचारियों के दूसरे समूह की नियुक्ति कर हटाया या अलग नहीं किया जा सकता है, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट निर्णय पारित कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि विज्ञापन फ्लाइट डिस्पैचर के पद पर एक अतिरिक्त पदधारी को भरने के लिए है, तो संबंधित आवेदक फ्लाइट डिस्पैचर विज्ञापन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य यदि याचिकाकर्ता को हटाना या अलग करना है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार वे फ्लाइट डिस्पैचर के पद के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने के हकदार नहीं होंगे।


भोपाल न्यूज़ डेस्क !!!