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Basti लेखपाल सहित पांच पर धोखाधड़ी का मुकदमा

 

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश यादव की अदालत ने जमीन धोखाधड़ी के मामले में हल्का लेखपाल सहित पांच के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। थानाध्यक्ष रुधौली को दिए आदेश में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर के 15 दिन के अंदर अदालत को अवगत कराना होगा


रुधौली थाना क्षेत्र के ग्राम कपिया कला निवासी विनोद कुमार भट्ट ने अपने गांव के राजकिशोर व कौशल किशोर, लेखपाल साबिर खान निवासी ग्राम कुम्हावर जिला इटावा, दयानंद सींच पर्यवेक्षक सरजू नहर खंड चतुर्थ बस्ती व विजय कुमार निवासी ग्राम कड़जहना थाना रुधौली के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र दिया।


शिकायतकर्ता व राज किशोर, कौशल किशोर गाटा संख्या 154 /1के संयुक्त स्वामी हैं। उक्त जमीन का 30 एयर हिस्सा पर सरजू नहर खोदा गया है। मुकदमे बाजी के चलते इस गाटे का बैनामा पूर्व में नहीं हो सका था। भूस्वामियों की सहमति से नहर बनाई जा चुकी है। उक्त भूमि में राजकिशोर व कौशल किशोर का संयुक्त हिस्सा है। सरयू नहर के हक में 25 फरवरी 2021 को राजकिशोर व कौशल किशोर ने पूरी जमीन का बैनामा कर दिया और उसकी कीमत 5.40 लाख प्राप्त कर लिया।
सरयू नहर की तरफ से दयानंद, हल्का लेखपाल साबिर खान व विजय कुमार साजिश में शामिल थे। अभिलेखों व वंश वृक्ष को देखने के बाद अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध किया गया है।
बस्ती न्यूज़ डेस्क