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Bareilly  मासूम से कुकर्म में दस साल कैद

 

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  चार वर्षीय बच्चे से दिनदहाड़े कुकर्म के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट रामानंद की विशेष कोर्ट ने दोषी सुखवीर सिंह को सश्रम दस वर्ष कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी ठोका है. जुर्माने की 75 फीसदी राशि मासूम के परिजनाें को देने के भी आदेश दिए हैं.

विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि थाना हाफिजगंज में पीड़ित बच्चे की मां न ेरिपोर्ट दर्ज करायी थी. आरोप था कि उसके पड़ोसी का बेटा सुखवीर सिंह 12 अगस्त 2012 को उसके चार वर्षीय बेटे को बहलाकर बाजरे के खेत में ले गया. सुखवीर ने उसके बेटे के साथ खेत में कुकर्म किया. बेटे ने घर आकर अपनी मां को जब आपबीती बताई. उसकी मां ने थाना हाफिजगंज में आरोपी सुखवीर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज करायी. इस केस की सुनवाई विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम रामानंद की विशेष कोर्ट में हुई. आरोप साबित करने को विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने गवाह पेश किए थे. दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने मासूम से कुकर्म में दोषी सुखवीर सिंह को सश्रम दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई.

स्मैक तस्कर की जमानत खारिज

विशेष जज एनडीपीएस एक्ट पशुपतिनाथ मिश्र की विशेष कोर्ट ने फरीदपुर पुलिस द्वारा पकड़े गए स्मैक तस्कर मोहम्मद तालिब की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.

एडीजीसी क्राइम आशुतोष दुबे ने बताया कि फरीदपुर पुलिस ने 23 मार्च 2024 को बीसलपुर रोड अंडरपास के नीचे से कस्बा फरीदपुर के मोहल्ला ऊंचा निवासी मोहम्मद तालिब को पकड़ा था. उसके कब्जे से 110 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी. तस्कर ने पुलिस को अपने साथियों के नाम भी बताए थे.

 

 

बरेली न्यूज़ डेस्क