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Alwar   पपला के तीन सहयोगियों को कोर्ट से मिली जमानत

 

राजस्थान न्यूज़ डेस्क  थाने में फायरिंग कर गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को हवालात से छुड़ाने से जुड़े मामले में पपला के तीन सहयोगियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। एडवोकेट कुलदीप यादव ने बताया कि जस्टिस नरेंद्र सिंह ने हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले के गांव खैरोली निवासी धर्मवीर उर्फ धर्मा, दिनेश उर्फ कालू तथा रेवाड़ी के चन्द्रपाल उर्फ चंदू की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए हैं।

जमानत याचिका में धर्मवीर उर्फ धर्मा, दिनेश उर्फ कालू तथा चन्द्रपाल उर्फ चंदू की ओर से कहा गया कि घटना के दौरान उन पर एके-56 एवं एके-47 से थाने के अंदर घुसकर गोलियां चलाने का आरोप है। जबकि उनका नाम दर्ज रिपोर्ट में नहीं है और उनके पास से कोई हथियार भी बरामद नहीं किया गया। जिससे हथियार बरामद किए गए, वह जमानत पर चल रहा है। ऐसे में उन्हें फंसाया गया है। इस दौरान हाईकोर्ट में नीमराना एएसपी गुरुशरण राव व एसआई सुनील जांगिड़ भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि 6 सितंबर 2019 को बहरोड़ पुलिस थाने में फायरिंग कर पपला गुर्जर को लॉकअप से छुड़ाया था। मामले में 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक 16 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

अलवर न्यूज़ डेस्क