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Alwar  उपसभापति काे एसडीएम ने माना चुनाव लड़ने के लिए अयाेग्य, गिर सकती है गाज

 

राजस्थान न्यूज़ डेस्क नगर परिषद उपसभापति घनश्याम गुर्जर पर अयाेग्यता की गाज गिर सकती है। अलवर एसडीएम की अाेर से कलेक्टर काे साैंपी गई एक जांच रिपाेर्ट में गुर्जर काे चुनाव के अयाेग्य माना गया है। जांच रिपाेर्ट में कहा है कि वार्ड 19 में पार्षद पद के लिए हुए चुनाव में घनश्याम गुर्जर ने अपने शपथपत्र में काेतवाली थाने में धारा 143, 323, 341, 325 भारतीय दंड संहिता में केस दर्जा हाेना बताया है। इस केस में दर्ज धारा 325 में 7 साल की सजा का प्रावधान है।

राजस्थान नगर पालिका की धारा 24(3) के अधिनियम में प्रावधान है कि काेई प्रत्याशी 5 साल या अधिक की सजा के दंडनीय अपराध के लिए विचाराधीन है, ताे वह चुनाव लड़ने के अयाेग्य नहीं है। एसडीएम ने यह रिपाेर्ट इसी 4 अक्टूबर काे कलेक्टर काे दी थी। हालांकि इस मामले में उप सभापति घनश्याम गुर्जर का कहना है कि धारा 325 के केस में उन्हाेंने अपने शपथपत्र में राजीनामे की बात लिखी थी अाैर राजीनामे का प्रमाण पत्र भी लगाया था। 27 नवंबर 2016 काे लादिया बाग निवासी लकी उर्फ हेमंत गुर्जर ने काेतवाली में मामला दर्ज कराया था कि घनश्याम गुर्जर व उनके साथियाें ने मारपीट की। यह मामला बाद में एसीजेएम संख्या-3 की अदालत मंे पहुंचा। इस मामले में पार्षद चुनाव-2019 में वार्ड 19 से कांग्रेस प्रत्याशी रहे गाैरीशंकर विजय अाैर उप सभापति पद के प्रत्याशी रहे विक्रम यादव ने हल्फनामे से शिकायत की थी।

अलवर न्यूज़ डेस्क