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बीयर बार नियम सख्त: वीडियो में समझें महिलाओं से शराब परोसवाने पर अब लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी, अलवर में विभाग की सख्ती

 

राज्य में बीयर बार संचालन को लेकर आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अब बीयर बार में महिलाओं या युवतियों से शराब परोसने का काम करवाना बार संचालकों को भारी पड़ सकता है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर केवल जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, बल्कि संबंधित बार का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

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जानकारी के अनुसार अलवर जिले में 30 से अधिक बीयर बार संचालित हो रहे हैं, जिनमें से करीब 10 बारों में महिलाओं को सर्विस स्टाफ के रूप में काम पर रखा गया था। अब राज्य आबकारी नीति के तहत ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

अलवर आबकारी विभाग ने हाल ही में निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि शराब परोसने या सर्व करने के कार्य में महिलाओं और युवतियों को नहीं लगाया जाएगा। विभाग का कहना है कि यह नियम राज्य की नई आबकारी नीति के अनुरूप लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य बार संचालन में निर्धारित मानकों और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

आबकारी अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी बार में इस नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो पहले चेतावनी दी जाएगी, लेकिन दोबारा या गंभीर उल्लंघन की स्थिति में सीधे लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

राज्य आबकारी विभाग के इस कदम के बाद बार संचालकों में हलचल बढ़ गई है। कई संचालकों का कहना है कि उन्होंने स्टाफ की उपलब्धता और व्यवसायिक जरूरतों के आधार पर महिलाओं को काम पर रखा था, लेकिन अब नए निर्देशों के चलते उन्हें अपनी व्यवस्था में बदलाव करना पड़ेगा।

वहीं विभाग का तर्क है कि नियमों का उद्देश्य संचालन प्रक्रिया को पारदर्शी और नीति अनुरूप बनाना है। अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि सभी बार संचालकों को नए निर्देशों की जानकारी दे दी गई है और उन्हें इसका सख्ती से पालन करना होगा।

इस फैसले के बाद अलवर सहित पूरे राज्य में बीयर बार संचालन को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे नीति अनुपालन का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे रोजगार के अवसरों पर असर डालने वाला कदम मान रहे हैं। फिलहाल विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में निरीक्षण अभियान तेज किए जाने की संभावना है, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।