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5 वर्षीय मासूम से यौन अपराध मामले में 66 वर्षीय आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, अदालत का सख्त फैसला

 

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक गंभीर यौन अपराध मामले में बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने 5 वर्षीय मासूम बालिका से यौन अपराध के मामले में 66 वर्षीय आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यह मामला खुशखेड़ा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पीड़िता के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में मिले साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत पैरवी की।

मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र व्यास की अदालत में हुई। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति किसी भी तरह की नरमी समाज के हित में नहीं है।

लोक अभियोजक एडवोकेट रामजस यादव ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस सबूत और गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी साबित किया गया। उन्होंने कहा कि यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों ने अदालत में आरोपों को साबित करने में अहम भूमिका निभाई।

अदालत के इस फैसले को स्थानीय स्तर पर न्याय व्यवस्था की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।