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12 साल की नाबालिग बच्ची से 15 बार दुष्कर्म, 50 साल के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

 

अलवर POCSO कोर्ट नंबर 2 ने 12 साल से कम उम्र की नाबालिग से रेप के मामले में सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 50 साल के आरोपी को नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक और मिठाई देने के बहाने अपने घर और दूसरी जगहों पर ले जाकर 10 से 15 बार रेप करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर ₹4 लाख का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें से ₹2 लाख पीड़िता को हर्जाने के तौर पर देने की सिफारिश की गई है।

सरकारी वकील पंकज यादव ने बताया कि आरोपी के वकील ने सजा में नरमी की मांग की थी, जिसका सरकार ने कड़ा विरोध किया।

कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की
POCSO कोर्ट 2 की जज शिल्पा समीर ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी ने नाबालिग की मासूमियत का फायदा उठाकर जघन्य अपराध किया है, जो मुश्किल से खिलौनों से खेलने लायक उम्र की थी। इस अपराध का असर न सिर्फ मौजूदा हालात पर बल्कि पीड़िता की पूरी जिंदगी, मन और सोच पर पड़ेगा।

यह केस एक साल पहले दर्ज किया गया था।

पीड़िता के पिता ने एक साल पहले 12 नवंबर 2024 को अरावली विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि आरोपी ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया, फिर उसे सामान दिलाने के बहाने उसके साथ रेप किया। बाद में, उसने उसे धमकाया और बार-बार फोन किया। आरोप है कि आरोपी ने करीब एक साल में लड़की के साथ 10 से 15 बार रेप किया।

शुक्रवार (2 जनवरी) को सुनवाई पूरी होने के बाद, POCSO कोर्ट नंबर 2 की जज शिल्पा समीर ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाकर कोर्ट ने साफ संदेश दिया कि नाबालिगों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।