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Allahbad पुलिस की नजर में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी विदेशी नहीं!
 

 


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी विदेशी नहीं हैं। इनके अलावा दूसरे देशों से आने वाले लोगों को विदेशी माना जाता है। यूपी पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड की गई इस जानकारी पर आरटीआई कार्यकर्ता अशोक जायसवाल ने सवाल उठाया है. उन्होंने प्रयागराज के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी और पुलिस अधिकारियों को ट्वीट कर अपनी शिकायत दर्ज कराई है.

कहा गया है कि अगर यह टाइपिंग की गलती है तो इसे सुधारा जाना चाहिए, अगर यह सच है तो एनआरसी और सीएए की जरूरत क्यों पड़ी?कोरांव निवासी अशोक कुमार जायसवाल ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4-1-बी की पीडीएफ पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की है, जिसे पढ़कर पृष्ठ संख्या 21 पर लिखा है कि विदेशी शाखा, विदेशी नागरिकों के संबंध पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के अलावा अन्य देशों के नागरिकों को विदेशी कहा जाता है। विदेशी नागरिकों के मामले में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विदेशी पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

विदेशी नागरिक दो तरह से वीजा अवधि पर जिले में आते हैं। 180 दिनों से कम अवधि के लिए आने वाले विदेशियों का पंजीकरण नहीं होता है, केवल जानकारी दी जाती है। जबकि 180 दिनों से अधिक समय से आने वाले विदेशियों का पंजीकरण 14 दिनों के भीतर किया जाता है।दूसरी ओर, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए नागरिकों के मामले में, एफआरओ (विदेशी पंजीकरण अधिकारी) एक नागरिक प्राधिकरण की क्षमता में काम करता है। जिले में पहुंचने पर उनका पंजीकरण कर उनकी निगरानी करते हैं। उन्हें समय पर लौटाना एफआरओ की भी जिम्मेदारी है।

इलाहाबाद न्यूज़ डेस्क