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Allahbad संविदा पर नियुक्ति का आदेश नहीं कर सकते : हाईकोर्ट
 

 


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम रोजगार सेवक को नियुक्ति पत्र जारी करने से इनकार करने वाली एकल पीठ के आदेश पर सहमति जताते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि संविदा पर नियुक्ति के लिए याचिका नहीं लगाई जा सकती।

सिंगल बेंच ने कहा था कि ग्राम रोजगार सेवक कोई पद नहीं है। उन्हें एक से दो साल के लिए अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है। संविदा पर नियुक्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता मुआवजे की मांग कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने शाजाद खान की अपील को खारिज करते हुए दिया है. पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ऐसा कोई कानून नहीं दिखा सकता जिसके तहत वह नियुक्ति पाने का हकदार हो। याचिकाकर्ता ने अलीगढ़ जिले के विकास खंड खैर की ग्राम पंचायत राजपुर को ग्राम रोजगार सेवक नियुक्त करने का निर्देश जारी करने की मांग की. जिसे सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया। इसे अपील में चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने 23 नवम्बर 2007 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि संविदा नियुक्ति पर ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा।

इलाहाबाद न्यूज़ डेस्क