Aligarh भ्रामक उत्पाद व्यवसाय मामले में रिपोर्ट
उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क बढ़ार से बड़ी मात्रा में खाद पकड़े जाने के मामले में किसानों को भ्रमित करने वाले उत्पाद का व्यवसाय करने संबंधित कागजात ना पेश करने के मामले में माल स्वामी के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई.
जिला कृषि अधिकारी राम प्रकाश सिंह ने तहरीर में बताया कि एसडीएम विपिन कुमार शिवहरे की सूचना पर विगत तीन अक्टूबर की रात करीब 940 बजे वह गांव बढ़ार पहुंचे. यहां एक गोदाम पर ट्रक से किसान ब्रांड का कैल्शियम सल्फेट के बैग ट्रैक्टर में भरे जा रहे थे. पुलिस की कार्रवाई को देखकर ट्रक चालक और मालिक फरार हो गए. इन्हें पकड़ लिया गया और इसकी जांच की गई. बैग पर निर्माता पीओएल मेरठ लिखा है. बैग पर संयोजन, रेट, लॉट संख्या, निर्मित दिनांक आदि कुछ अंकित नहीं था. अधिकारियों ने मामले की जांच की और खाद का सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया. पूछताछ में मौके पर मौजूद ट्रैक्टर चालक बिट्टू पुत्र नत्थीलाल निवासी मड़नई ने बताया कि अभिषेक चौधरी उर्फ अजय पुत्र गोपाल सिंह ग्राम सौरैया उसे 1000 रुपये भाड़े पर लाये थे. मौके पर उपस्थित ओमपाल चौधरी पुत्र श्याम सिंह निवासी सौरैया ने बताया कि ट्रक में लदा खाद अभिषेक चौधरी का है. जांच की समय माल के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए. ट्रक में लगभग 300 बैग प्रति 50 किग्रा के भरे हुए थे, जो ट्रैक्टर में उतारे जा रहे थे लेकिन उन्हें भी ट्रक में वापस रखवा दिया गया था. ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया.
बैग पर अंकित कंपनी के बारे में जिला कृषि अधिकारी मेरठ से दूरभाष पर पता किया गया. पता चला कि इस नाम की कोई कंपनी पंजीकृत नहीं है. मामले में अभिषेक चौधरी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
अलीगढ़ न्यूज़ डेस्क