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Aligarh  कारोबारी संदीप गुप्ता हत्याकांड मुख्य साजिशकर्ता अंकुश की जमानत अर्जी खारिज
 

 


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  कारोबारी संदीप गुप्ता हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर जेल भेजे गए मृतक के रिश्ते के दामाद अंकुश अग्रवाल की इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो गई है. नौ जनवरी को कोर्ट की ओर से यह आदेश जारी किया गया.
एटा जिले के अलीगंज के सीमेंट व लॉजिस्टिक्स संदीप गुप्ता की 27 दिसंबर 2021 की शाम हत्या गांधी आई तिराहे पर हत्या की गई थी. रिश्ते के दामाद अंकुश अग्रवाल व उसके ट्रांसपोर्टर पिता राजीव अग्रवाल ने साजिश रचकर 20 लाख रुपये की सुपारी देकर जिले की टॉप-10 सूची में शामिल अपराधी प्रवीन बाजौता व उसके गैंग से हत्या कराई थी. इस मामले में पुलिस ने कुल 13 आरोपी पकड़े, जिनमें से तीन नाबालिग हैं.

सभी आरोपियों की जमानत सत्र न्यायालय से खारिज हो चुकी हैं. अब हाईकोर्ट में अंकुश के अधिवक्ता की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई, जिसे खारिज कर जल्द से जल्द मुकदमे का ट्रायल पूरा कर निस्तारण के आदेश दिए हैं. इसी मामले में हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत मंजूर की है. जिनमें मुख्य शूटर व हत्या के वक्त साथ में मौजूद प्रवीन बाजौता के भाई प्रदीप, अंकुश के साथ साजिश में शामिल अनुराग उर्फ पार्थ व रामघाट रोड के मोटर गैराज संचालक अंकुश के दोस्त दुष्यंत चौधरी शामिल हैं. हालांकि अभी तीनों की गैंगस्टर एक्ट में जमानत होना बाकी हैं, जिसके चलते फिलहाल इनकी रिहाई संभव नहीं है.


अलीगढ़ न्यूज़ डेस्क