सुप्रीम कोर्ट ने भारत-म्यांमार-थाईलैंड हाईवे निर्माण हेतु केंद्र को दी मंजूरी
नई दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को भारत-म्यांमार-थाईलैंड के हाइवै निर्माण की परियोजना में निर्माण कार्य को जारी रखने की अनुमति दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ मणिपुर उच्च न्यायालय, सरकार और निर्माण फर्म के बीच के अनुबंध के विवाद पर सुनवाई में समय लग रहा है।भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली अदालत में ने यह कहा कि अदालत का विचार है कि यदि प्रोजेक्ट पारित हुआ है तो उसे समय में पूर्ण या कार्यरत रहना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट को कार्य शुरू करने की अनुमति दी है । 1,360 किलोमीटर लंबा भारत-म्यांमार-थाईलैंड को जाने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग तीन देशों से होता हुआ जाएगा । भारत और म्यांमार ने 2016 में ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के हिस्से के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इस क्षेत्र में सड़क में संपर्क को बढ़ावा भी दिया था।