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आज ITR फाइल करने की आखिरी तारीख, चूके तो देना होगा जुर्माना, वीडियो में जाने जानिए किन लोगों के लिए रिटर्न भरना है अनिवार्य

 

 

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख आज, 31 जुलाई 2026, है। यदि आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो आज ही यह प्रक्रिया पूरी कर लें। आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार तक 5 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोग पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, इसलिए तकनीकी परेशानी से बचने के लिए समय रहते रिटर्न भरना बेहतर रहेगा।

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यदि कोई करदाता आज की समय-सीमा चूक जाता है, तो उसके पास 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड (Belated) रिटर्न दाखिल करने का विकल्प रहेगा। हालांकि, इसके लिए आयकर कानून के तहत निर्धारित लेट फीस (जुर्माना) और लागू होने पर ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। साथ ही, देर से रिटर्न दाखिल करने पर कुछ कर लाभ और समायोजन का नुकसान भी हो सकता है।

किन लोगों के लिए ITR भरना जरूरी है?

आयकर नियमों के अनुसार कई श्रेणियों के लोगों के लिए रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।

1. सैलरीड कर्मचारी और पेंशनर्स
जो कर्मचारी या पेंशनभोगी ITR-1 या ITR-2 फॉर्म के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं और जिनकी कुल आय मूल कर-मुक्त सीमा (Basic Exemption Limit) से अधिक है, उन्हें हर हाल में ITR दाखिल करना होगा।

2. कैपिटल गेन या किराये से आय वाले लोग
यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक मकानों से आय है, किराये की आय प्राप्त होती है या शेयर, म्यूचुअल फंड अथवा अन्य संपत्तियों की बिक्री से कैपिटल गेन हुआ है और उस पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता, तब भी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

3. हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन करने वाले व्यक्ति
भले ही आपकी आय कर-मुक्त सीमा से कम हो, लेकिन यदि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आपने कुछ बड़े वित्तीय लेनदेन किए हैं, तब भी ITR दाखिल करना अनिवार्य हो सकता है। इनमें शामिल हैं:

  • विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च।
  • बचत खाते (Savings Account) में 50 लाख रुपये से अधिक जमा।
  • एक वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल भुगतान।

ऐसी परिस्थितियों में आयकर विभाग के नियमों के तहत रिटर्न दाखिल करना जरूरी है।

समय पर रिटर्न भरने के फायदे

विशेषज्ञों के अनुसार समय पर ITR दाखिल करने से लोन, वीजा, क्रेडिट प्रोफाइल और भविष्य के वित्तीय लेनदेन में सुविधा मिलती है। इसके अलावा, यदि टैक्स रिफंड बनता है तो समय पर रिटर्न दाखिल करने से रिफंड भी जल्दी मिलने की संभावना रहती है।अगर आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो आज की अंतिम समय-सीमा का लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें। समय पर रिटर्न भरने से जुर्माने, ब्याज और अन्य कानूनी परेशानियों से बचा जा सकता है।