महंगाई भत्ते (DA) को लेकर Supreme Court of India की सख्त टिप्पणी, कहा- भेदभाव नहीं होगा बर्दाश्त, जानें किसे मिलेगा लाभ
पिछले शुक्रवार, 10 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाते समय सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकतीं। एक अहम फ़ैसले में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समानता के अधिकार को बरकरार रखते हुए, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने केरल सरकार और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की अपीलें खारिज कर दीं। इसके अलावा, कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि सेवारत और सेवानिवृत्त, दोनों तरह के कर्मचारी महंगाई से "बराबर" रूप से प्रभावित होते हैं।
क्या है मामला?
यह मामला 2021 का है। उस समय, गंभीर आर्थिक संकट का हवाला देते हुए, केरल सरकार और KSRTC ने सेवारत कर्मचारियों की तुलना में पेंशनभोगियों को कम महंगाई भत्ता देने के अपने फ़ैसले को सही ठहराने की कोशिश की थी। पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटते हुए, उन्होंने इस मामले को एक नीतिगत फ़ैसला बताया था। उस दौरान, कर्मचारियों को 14 प्रतिशत DA दिया गया था, जबकि पेंशनभोगियों को 11 प्रतिशत महंगाई राहत (DR) मिली थी। केरल सरकार और KSRTC, दोनों ने यह तर्क दिया था कि उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है और इसलिए, वे सभी को बराबर महंगाई राहत (DR) नहीं दे सकते।
कोर्ट ने क्या कहा?
केरल सरकार और KSRTC के तर्कों को पूरी तरह से खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक तंगी संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का आधार नहीं बन सकती। दोनों समूहों के बीच भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि पेंशनभोगी और सेवारत कर्मचारी, दोनों ही महंगाई के असर का सामना बराबर रूप से करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को बरकरार रखा, जिसमें KSRTC को निर्देश दिया गया था कि वह पेंशनभोगियों को उसी दर पर महंगाई राहत दे, जिस दर पर सेवारत कर्मचारियों को दी जा रही है। कोर्ट के इस फ़ैसले से केरल के हज़ारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से बराबर महंगाई राहत की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से KSRTC पर करोड़ों रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है, क्योंकि अब उसे पेंशनभोगियों को भी उसी दर पर महंगाई राहत (DR) देनी होगी। बकाया राशि के भुगतान के संबंध में विस्तृत आदेश बाद में जारी होने की उम्मीद है।