×

Sarkari Yojana : नौकरी छूटने के बाद भी मिलेगी आर्थिक सहायता, सरकार की इस योजना में 90 दिनों तक मिलेगा पैसा, जाने कैसे उठाए लाभ 

 

हर नौकरीपेशा व्यक्ति को अपनी नौकरी खोने का डर हमेशा बना रहता है। अक्सर, यह डर सच भी हो जाता है। अगर आपकी नौकरी अचानक चली जाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है; ऐसे समय में सरकार आपकी मदद के लिए मौजूद है। खासकर, 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' के तहत, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) उन लोगों की मदद करता है जिनकी नौकरी चली गई है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है?

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, जिस व्यक्ति की नौकरी चली गई है, उसे उसकी औसत दैनिक मज़दूरी का 50 प्रतिशत मुआवज़ा मिलता है। यह मदद 90 दिनों की अवधि के लिए दी जाती है। बेरोज़गार होने की तारीख से 30 दिन बाद इस राहत के लिए दावा किया जा सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, कर्मचारी को कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।

यह योजना कब शुरू की गई थी?

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) ने 1 जुलाई, 2018 को शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य बीमित कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था। इस कल्याणकारी योजना के तहत, पात्र व्यक्तियों को बेरोज़गारी की अवधि के दौरान अधिकतम 90 दिनों के लिए उनकी औसत सैलरी का 50 प्रतिशत तक नकद मुआवज़ा मिलता है। हाल ही में, जनहित में सरकार ने इस योजना को 30 जून, 2027 तक बढ़ा दिया है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले, ESIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और IP पोर्टल के ज़रिए लॉग इन करें।
लॉग इन करने के बाद, ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ विकल्प पर क्लिक करें।
ऑनलाइन फ़ॉर्म में ज़रूरी जानकारी भरें और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, फ़ॉर्म और नियोक्ता (employer) के लिए तैयार किए गए पत्र का प्रिंटआउट लें।
प्रिंट किए गए फ़ॉर्म को अपने पूर्व नियोक्ता से सत्यापित (हस्ताक्षर) करवाएं और अंत में इसे अपनी नज़दीकी ESIC शाखा कार्यालय में जमा करें।