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भारतीय रिजर्व बैंक ने इन 6 बैंकों पर लगाया लाखों का जुर्माना, जानिए क्या है कारण

 

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नियमों की अनदेखी के लिए अलग-अलग बैंकों पर जुर्माना (RBI Penalty on these Banks) लगाता रहता है। अब इसी क्रम में आरबीआई ने देश के 6 बैंकों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है. इन बैंकों पर आरोप है कि उन्होंने नियमों की अनदेखी की. इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन बैंकों के खिलाफ यह कार्रवाई की है।

जिन बैंकों पर RBI ने नियमों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है, उनमें अलीगढ़ जिला सहकारी बैंक, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक, कोलकाता पुलिस सहकारी बैंक), मेहसाणा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, व्यापारी सहकारी बैंक मर्यादित और श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड शामिल हैं। (श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड)। इन सभी बैंकों पर 1.10 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है.

केंद्रीय बैंक ने अलीगढ़ जिला सहकारी बैंक पर दो लाख रुपये और दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, कोलकाता कोऑपरेटिव बैंक पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं मेहसाणा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा व्यापार सहकारी बैंक मर्यादित और श्री गणेश सहकारी बैंक पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

गौरतलब है कि इन बैंकों ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1950 के नियमों की अनदेखी की है और जमा राशि पर ब्याज दर का भुगतान करते समय नियमों का पालन नहीं किया है। ऐसे में आरबीआई ने कहा है कि इन सभी बैंकों ने आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया है. ऐसे में केंद्रीय बैंक ने इन बैंकों पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआई का मकसद इस जुर्माने के जरिए बैंक और ग्राहकों के लेन-देन के बीच नहीं आना है। आरबीआई के इस जुर्माने का बैंक के ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह बैंक के कामकाज से जुड़ा मामला है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 मार्च को करूर वैश्य बैंक पर कार्रवाई करते हुए 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। धोखाधड़ी वाले खातों की जानकारी नहीं देने पर आरबीआई ने बैंक पर यह कार्रवाई की थी। इससे पहले आरबीएल बैंक पर यह जुर्माना कर्ज वसूली एजेंटों से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है. पूरा जुर्माना 2.27 करोड़ रुपये था।