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 बदल गए पीपीएफ के नियम, जानिए इन 3 नए रूल से आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर 

 

बिज़नस न्यूज़ डेस्क,पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) बेहतर भविष्य के लिए निवेश का एक अच्छा साधन है. इसमें पैसा निवेश कर लोग अपने रिटायरमेंट को लेकर तैयारी करने लग जाते हैं. पीपीएफ अकाउंट को लेकर हाल में कुछ नियमों में बदलाव किया गया है. नई गाइडलाइन्स में नाबालिगों के नाम पर खोले जाने वाले, कई पीपीएफ अकाउंट और नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम के तहत डाकघरों के माध्यम से एनआरआई के लिए पीपीएफ अकाउंट के विस्तार से जुड़े नियम बदले गए हैं. 

वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े 3 नियमों में किया बदलाव 
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के डिपॉर्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े 3 नियमों में बदलाव किए हैं. इस संबंध में 21 अगस्त, 2024 को सर्कुलर जारी किया गया था. नए नियम 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होने वाले हैं. सर्कुलर के अनुसार, अनियमित स्मॉल सेविंग्स अकाउंट को रेगुलर करने की शक्ति वित्त मंत्रालय के पास है. इसलिए, इनसे जुड़े सभी मामलों को वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाना चाहिए.

नाबालिग को पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर मिलेगा ब्याज  
सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसे अनियमित अकाउंट के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (Post Office Savings Account) के बराबर ब्याज का भुगतान तब तक किया जाएगा, जब तक कि नाबालिग 18 साल का नहीं हो जाता. इसके बाद उसे पूरी ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा. ऐसे अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड उस तारीख से माना जाएगा, जिस दिन नाबालिग 18 साल का हो जाए. 

एनआरआई पीपीएफ अकाउंट में 30 सितंबर के बाद नहीं आएगा ब्याज 
वित्त मंत्रालय के अनुसार, एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट होने पर प्राइमरी अकाउंट में स्कीम की ब्याज दर के हिसाब से पैसा आता रहेगा. दूसरे अकाउंट में पड़ा पैसा प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इसके अलावा प्राइमरी और सेकंड अकाउंट के अलावा कितने भी अकाउंट होने पर उनमें ब्याज नहीं दिया जाएगा. एनआरआई पीपीएफ अकाउंट में भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज 30 सितंबर तक दिया जाएगा. इसके बाद उन पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा.