एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख आज, चूक गए तो भरना पड़ सकता है भारी ब्याज और जुर्माना
अगर आप नौकरी के अलावा किसी और ज़रीये से कमाई करते हैं - जैसे कि बिज़नेस, फ्रीलांसिंग, किराया या इन्वेस्टमेंट - तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली तिमाही के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून है। आपको इस तारीख का इंतज़ार नहीं करना चाहिए; वरना, आपको ब्याज देना पड़ सकता है।
**एडवांस टैक्स क्या है?**
एडवांस टैक्स को आम तौर पर "पे एज़ यू अर्न" (कमाते ही भुगतान करें) सिस्टम के तौर पर जाना जाता है; इसमें साल के आखिर में एक बार में पूरा टैक्स देने के बजाय, आप पूरे साल किश्तों में टैक्स जमा करते हैं। यह नियम उन लोगों पर लागू होता है जिनकी सालाना टैक्स देनदारी ₹10,000 से ज़्यादा है। हालाँकि, जिन सैलरी पाने वाले लोगों का पूरा टैक्स TDS (सोर्स पर काटा गया टैक्स) के ज़रिए कट जाता है, उन्हें आम तौर पर एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है।
**एडवांस टैक्स किसे देना होता है?**
* इंडस्ट्रियलिस्ट (उद्योगपति)
* फ्रीलांसर
* प्रोफेशनल
* स्टॉक मार्केट से कमाई करने वाले इन्वेस्टर
* किराए या दूसरे ज़रीयों से कमाई करने वाले लोग
**अगर समय पर टैक्स न दिया जाए तो क्या होगा?**
अगर आप तय तारीख तक एडवांस टैक्स जमा नहीं करते हैं या कम रकम जमा करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्याज लगा सकता है। यह ब्याज आपकी कुल टैक्स देनदारी को काफी बढ़ा सकता है।
**कितना टैक्स जमा करना ज़रूरी है?**
आपको 15 जून तक अपनी अनुमानित सालाना टैक्स देनदारी का कम से कम 15% जमा करना होगा। इसके बाद की किश्तें सितंबर, दिसंबर और मार्च में देनी होती हैं।
**एडवांस टैक्स कैसे जमा करें?**
आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या दूसरे डिजिटल पेमेंट तरीकों का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना एडवांस टैक्स जमा नहीं किया है, तो देर न करें; आखिरी समय तक इंतज़ार करने से टेक्निकल दिक्कतें आ सकती हैं।