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1 रुपये भी नहीं देना होगा फिर भी मिलेगा ₹7 लाख का बीमा कवर,फटाफट जाने कैसे उठा सकते है इस स्कीम का लाभ 

 

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता है कि वे बिना एक भी पैसा खर्च किए लाखों रुपये का लाइफ़ इंश्योरेंस कवर पा सकते हैं। इसके लिए किसी निवेश की ज़रूरत नहीं है; असल में, आपको बिना कोई प्रीमियम दिए ₹7 लाख तक का लाइफ़ इंश्योरेंस कवर मिलता है।

यह फ़ायदा सिर्फ़ EPFO ​​सदस्यों को मिलता है – जिनके वेतन से हर महीने PF का योगदान काटा जाता है। अगर आपके वेतन से हर महीने PF कटता है, तो आप इस मुफ़्त लाइफ़ इंश्योरेंस के लिए पात्र हैं। बस एक शर्त है कि आपके EPF अकाउंट में नॉमिनी की जानकारी सही और अपडेटेड होनी चाहिए। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि आप इस फ़ायदे का लाभ कैसे उठा सकते हैं। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) अपने सदस्यों को एम्प्लॉई डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम का फ़ायदा देता है। यह एक तरह का लाइफ़ इंश्योरेंस कवर है जो नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार या नॉमिनी को आर्थिक मदद देता है।

EDLI स्कीम क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं?

यह स्कीम EPFO ​​चलाता है और यह सिर्फ़ EPF सदस्यों के लिए उपलब्ध है। नौकरी के दौरान EPF सदस्य की मृत्यु होने पर, इंश्योरेंस का भुगतान तुरंत उनके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को कर दिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस इंश्योरेंस के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता; पूरा खर्च एम्प्लॉयर या कंपनी उठाती है। नतीजतन, EPF से जुड़े सभी पात्र कर्मचारी अपने-आप इस स्कीम के तहत कवर हो जाते हैं।

इंश्योरेंस कवर की सीमा क्या है?

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले EPF सदस्य हैं, तो आप अपने-आप इस स्कीम के लिए पात्र हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ₹7 लाख का कवर मिलता है, और कुछ शर्तों के आधार पर कम से कम ₹2.5 लाख का भुगतान किया जाता है। सही रकम कर्मचारी के वेतन और उनके PF अकाउंट में औसत बैलेंस के आधार पर तय की जाती है।

इस फ़ायदे के लिए कौन पात्र है? नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर, यह फ़ायदा EPF अकाउंट में रजिस्टर्ड नॉमिनी को दिया जाता है; अगर कोई नॉमिनी नहीं है, तो यह परिवार के सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी को मिलता है, या अगर लाभार्थी नाबालिग है तो अभिभावक को मिलता है।

EDLI क्लेम कैसे करें?

1. ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार करें
फॉर्म 5IF (EDLI क्लेम फ़ॉर्म)
मृत्यु प्रमाण पत्र
नॉमिनी/क्लेम करने वाले का पहचान प्रमाण
बैंक खाते की जानकारी (पासबुक या कैंसिल्ड चेक)
UAN या EPF सदस्य की जानकारी
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (नॉमिनी न होने की स्थिति में)
2. फ़ॉर्म जमा करें
पिछले एम्प्लॉयर द्वारा फ़ॉर्म के वेरिफिकेशन के बाद, इसे क्षेत्रीय EPFO ​​ऑफ़िस में जमा किया जा सकता है। कई मामलों में, ऑनलाइन क्लेम की सुविधा भी उपलब्ध है।

3. पेमेंट
दस्तावेज़ों के वेरिफिकेशन के बाद, राशि सीधे नॉमिनी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। आम तौर पर, क्लेम का निपटारा लगभग 30 दिनों में हो जाता है।

सिर्फ़ नॉमिनी ही नहीं – यह स्टेप भी ज़रूरी है
ध्यान देने वाली बात यह है कि EPFO ​​ने हाल ही में चेतावनी दी है कि सिर्फ़ ई-नॉमिनेशन फ़ाइल करना काफ़ी नहीं है। आधार का इस्तेमाल करके इसे ई-साइन करना भी ज़रूरी है; वरना, नॉमिनी को PF, पेंशन और EDLI का फ़ायदा लेने में मुश्किल हो सकती है।