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New Enhanced Borrowing Limit : आरबीआई द्वारा बैंकों को मिली नई ऋण सीमा

 

हाल के समय में देश ने काफी मुसीबतों का सामना किया है , जिसमें की मुख्य रूप से देश की अर्थव्यवस्था ने महामारी कारण काफी हानी का सामना कीया है । देश में आर्थिक संकट के बीच रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 31 मार्च 2021 तक थोड़ी राहत उपलब्ध करवाई है । इसके राहत के अन्तर्गरत प्रदान की गई उधार की समय सीमा को छह महीने तक और अधिक बढ़ाने का फैसला किया गया है।

आरबीआई के द्वारा अस्थायी रूप से वृद्धि की गई थी, जिसमें सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) योजना के तहत अनुसूचित रूप से बैंकों के लिए उधार की सीमा में उनके नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी (NDTL) के 2 प्रतिशत से 27 मार्च, 2020 तक इसे प्रभावी माना गया था और जिसके इस सुविधा को 30 जून 2020 के बाद में COVID-19 महामारी के कारण हुए व्यवधानों को देखते हुए 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ाया दिया गया था।

RBI के द्वारा दिए गए अपने एक बयान में यह कहा गया है की , “बैंकों को इस राहत उपाय से मदद के साथ,  आवश्यकताओं पर आराम प्रदान करने के साथ-साथ एलसीआर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और इसे जारी रखने की सोच से एमएसएफ छूट के साथ छह महीने की एक और अवधि यानि 31 मार्च, 2021 तक के लिए जारी रखने का निर्णय लिया गया है। ”

इसमें डिस्पेंसेशन के रूप में 1.49 लाख करोड़ रुपये की धनराशि तक पहुंच को बढ़ाया गया है और तरलता में कवरेज अनुपात (LCR) के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले तरल संपत्ति (HQLA) के रूप में आगे बढ़ा है। MSF के तहत, बैंक वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) में अपने अनुसार और नियमों के अंतर्गत उधर ले सकते हैं ।