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Income Tax Refund Delay: अभी तक नहीं मिला ITR रिफंड, जाने कैसे आपको  मिल सकती है बढ़ी हुई रकम ? जाने नियम 

 

2025 खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, और लाखों टैक्सपेयर्स अभी भी अपने ITR रिफंड का इंतज़ार कर रहे हैं कि वह उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। अगर आप भी बार-बार अपना रिफंड स्टेटस चेक कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, तो यह खबर आपको राहत देगी। असल में, रिफंड में देरी का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता। कई मामलों में, देरी से टैक्सपेयर्स को ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं।

अगर रिफंड नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं
अगर आपने अपना ITR सही तरीके से फाइल किया है और कोई गलती नहीं की है, तो अगर रिफंड नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) तय नियमों के अनुसार रिफंड जारी करता है। अगर CPC तय समय में आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं करता है, तो कानून आपके पक्ष में काम करता है।

इनकम टैक्स का नियम क्या कहता है?
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, CPC को उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 9 महीने के अंदर आपका रिटर्न प्रोसेस करना होता है जिसमें आपने अपना ITR फाइल किया था। अगर आपने अपना रिटर्न समय पर या 31 दिसंबर, 2025 की लेट फाइलिंग डेडलाइन के अंदर फाइल किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इसे प्रोसेस करने के लिए 31 दिसंबर, 2026 तक का समय है।

अगर 31 दिसंबर तक रिफंड नहीं आता है तो क्या होगा?
अगर आपका रिफंड 31 दिसंबर, 2026 तक भी जारी नहीं होता है, तो आपको रिफंड पर ब्याज पाने का हक है। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा देरी होगी, टैक्सपेयर को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। यह ब्याज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर CPC तय समय सीमा के अंदर आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं करता है, तो आपका ITR जैसा फाइल किया गया था, वैसा ही फाइनल माना जाता है। इसका मतलब है कि ITR फाइल करते समय मिली एक्नॉलेजमेंट को सेक्शन 143 के तहत फाइनल माना जाता है, और उसके बाद कोई नई मांग या बदलाव नहीं किए जा सकते। आपको रिफंड के साथ ब्याज भी मिलेगा।

डेडलाइन के बाद भी, अगर आपके अकाउंट में रिफंड बाकी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी रकम आपको वापस करने के लिए ज़िम्मेदार है। इसके अलावा, अगर रिफंड में देरी होती है, तो आपको ब्याज भी दिया जाएगा, जिससे आपको मिलने वाली रकम बढ़ जाएगी। अगर आपने अपना ITR सही तरीके से फाइल किया है और कोई नोटिस या गलतियां नहीं हैं, तो रिफंड में देरी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई मामलों में, इंतज़ार करना फ़ायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि रिफंड की रकम पर ब्याज़ भी जुड़ता है।