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Income Tax Return New Rule: ITR फाइल करने से पहले इन 5 दस्तावेजों को जरूर करें तैयार, नहीं तो हो सकता है नुकसान

 

अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-4 के लिए Excel यूटिलिटी फॉर्म जारी कर दिए हैं। इसके अलावा, हम आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल ज़रूरी हैं; इनके बिना आप अपना ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं और अपना टैक्स रिफंड समय पर और बिना किसी परेशानी के पाना चाहते हैं, तो नीचे दी गई 5 ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट को पूरा करना न भूलें।

PAN और Aadhaar Card

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए PAN कार्ड सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपका PAN आपके Aadhaar कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपको अपना रिटर्न फाइल करने में दिक्कतें आ सकती हैं। यह डॉक्यूमेंट साफ तौर पर दिखाता है कि आपने टैक्स बचाने के मकसद से कहाँ-कहाँ निवेश किया है और आपको उनसे कितना फायदा मिला है।

सबसे ज़रूरी: Form 16
अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो Form 16 आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आपके एम्प्लॉयर (मालिक) द्वारा काटे गए टैक्स (TDS) से जुड़ी पूरी जानकारी होती है। इसके अलावा, यह आपकी कुल सैलरी, टैक्स छूट और आपके निवेश के आधार पर किए गए डिडक्शन के बारे में भी जानकारी देता है।

Annual Information Statement

'Annual Information Statement' (AIS) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए जाने वाले खास डॉक्यूमेंट्स में से एक है। इसमें सैलरी से हुई इनकम, सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिला ब्याज, डिविडेंड, शेयर बाज़ार या म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश और विदेश से मिले पैसों (Foreign Remittances) जैसे सभी बड़े फाइनेंशियल लेन-देन की पूरी जानकारी होती है।

Form 26AS

Form 26AS आपकी 'टैक्स पासबुक' की तरह काम करता है, जो काफी हद तक बैंक पासबुक जैसी ही होती है। इसमें आपके PAN के खिलाफ काटे गए कुल TDS और TCS (Tax Collected at Source) का पूरा रिकॉर्ड होता है, साथ ही आपके द्वारा जमा किए गए किसी भी एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स की जानकारी भी होती है। अगर आपके ITR में दावा की गई TDS की रकम Form 26AS में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती है, तो आपके टैक्स रिफंड को प्रोसेस होने में देरी हो सकती है।

Home Loan Statement

अगर आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है, तो आपके लिए अपने बैंक से लोन सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके, आप अपने टैक्स की बचत कर पाएँगे, जो आपके लिए आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद कदम होगा। इसके ज़रिए आप होम लोन के ब्याज और मूलधन के पुनर्भुगतान पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।