जनवरी 2025 में ही निपटा ले Income Tax से जुड़े ये सभी जरूरी काम, वरना अगले महीने अंजाम भुगतने के लिए रहे तैयार
बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - चूंकि व्यवसाय और करदाता (कर समाचार) नए साल की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए साल का पहला महीना यानी जनवरी उनके लिए कई कर संबंधी कार्यों (जनवरी 2025 कैलेंडर) को निपटाने का इंतज़ार कर रहा है। पेनल्टी और ब्याज शुल्क से बचने के लिए इन नियत तिथियों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जनवरी 2025 के लिए प्रमुख कर दाखिल करने और भुगतान की समय-सीमाएँ इस प्रकार हैं -
7 जनवरी
यह दिसंबर 2024 के लिए टीडीएस या टीसीएस जमा करने की अंतिम तिथि है। 194-IA, 194-IB, 194M या 194S सहित कुछ धाराओं के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए छूट है।यह अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए टीडीएस जमा करने की अंतिम तिथि भी है, जिसके लिए मूल्यांकन अधिकारी ने धारा 192, 194A, 194D या 194H के तहत तिमाही जमा करने की अनुमति दी है।
14 जनवरी
यह धारा 194-IA, 194-IB, 194M या 194S के तहत नवंबर 2024 में काटे गए कर के लिए TDS प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि है।
15 जनवरी
यह उन सरकारी कार्यालयों द्वारा फॉर्म 24G जमा करने की अंतिम तिथि है, जहाँ दिसंबर 2024 के लिए TDS/TCS का भुगतान बिना चालान के किया गया था।यह 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक TCS विवरण और उसी अवधि के लिए विदेशी प्रेषण (फॉर्म नंबर - 15CC) के त्रैमासिक विवरण जमा करने की भी अंतिम तिथि है।
30 जनवरी
यह 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक टीसीएस प्रमाणपत्र जारी करने की अंतिम तिथि है।यह दिसंबर 2024 में धारा 194-IA, 194-IB, 194M या 194S के तहत काटे गए कर के लिए चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है।
31 जनवरी
यह 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक TDS विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। यह 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट से ब्याज पर बैंकिंग कंपनी द्वारा स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है।