Income Tax Return भर दिया लेकिन रिफंड नहीं आया? कहीं आपने भी तो नहीं कर दी ये गलती, जाने कैसे करे चेक
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख, 16 सितंबर, निकल चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स अभी भी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग रोज़ाना अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे हैं, लेकिन रिफंड क्रेडिट होने का मैसेज नहीं आया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो सिर्फ इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आपका ITR रिफंड अभी तक क्यों नहीं आया है। तो, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका ITR रिफंड अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप क्या गलतियां कर रहे होंगे।
जिन लोगों के रिफंड नहीं आए हैं, उनके मामले जांच के दायरे में हो सकते हैं
आमतौर पर, रिटर्न फाइल करने और वेरिफिकेशन के कुछ हफ्तों के अंदर रिफंड जारी कर दिया जाता है। इस बार भी, कई टैक्सपेयर्स को उनका रिफंड मिल गया है, लेकिन जिन लोगों का रिफंड अभी तक नहीं आया है, उनके मामले जांच के दायरे में हो सकते हैं। कुछ समय पहले, CBDT चीफ रवि अग्रवाल ने कहा था कि इस बार, सिस्टम ने ज़्यादा रकम वाले रिफंड और संदिग्ध क्लेम वाले मामलों को रेड-फ्लैग किया है। ऐसे रिटर्न की पूरी जांच की जा रही है, यही वजह है कि रिफंड प्रोसेस धीमा लग रहा है। हालांकि, छोटी रकम के रिफंड बिना किसी देरी के जारी किए जा रहे हैं। रवि अग्रवाल ने कहा कि अगर आपके रिटर्न में कोई गलती नहीं है तो नॉर्मल रिफंड दिसंबर तक क्लियर कर दिए जाएंगे।
ITR रिफंड में देरी के सबसे बड़े कारण
ज़्यादातर मामलों में, रिफंड में देरी का कारण कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं बल्कि फाइलिंग के दौरान की गई गलतियां होती हैं।
गलत बैंक डिटेल्स - अगर आपने ITR भरते समय अकाउंट नंबर या IFSC कोड में गलती की है, तो आपके ITR रिफंड में देरी हो सकती है।
नाम का मिलान न होना - अगर आपके पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में नाम का मिलान नहीं हो रहा है, तो भी रिफंड रुक सकता है।
बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड न होना - ITR रिफंड सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है जो पोर्टल पर प्री-वैलिडेटेड होता है। अगर आपका अकाउंट प्री-वैलिडेटेड नहीं है, तो आपके रिफंड में भी देरी हो सकती है। पैन-आधार लिंकिंग समस्या - अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपका ITR रिफंड रोका जा सकता है।
गलत क्लेम - अगर आपने टैक्स कैलकुलेशन में गलती की है या ऐसे डिडक्शन क्लेम किए हैं जो वैलिड नहीं हैं, तो डिपार्टमेंट आपका रिफंड रोक सकता है और जांच कर सकता है।
कैसे चेक करें कि आपका रिफंड कहां अटका है?
अपने ITR रिफंड का ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए, सबसे पहले इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं।
अपनी ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके वेबसाइट पर लॉग इन करें। फिर ई-फाइल टैब पर क्लिक करें।
अब इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन में जाएं।
इस सेक्शन में, व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पर क्लिक करें।
यहां क्लिक करने के बाद, आप अपना रिफंड स्टेटस देख पाएंगे।