EPFO Family Pension: सदस्य की मौत के बाद परिवार के लिए पैसा कैसे मिलेगा, जानें आसान प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, और परिवार के मुख्य कमाने वाले को खोना न सिर्फ़ एक इमोशनल झटका होता है, बल्कि परिवार को फाइनेंशियली भी बर्बाद कर देता है। ऐसे मुश्किल समय में, EPFO स्कीम्स एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य प्राइवेट नौकरी करता था और उसका PF कटता था, तो यह आर्टिकल बहुत मददगार होगा। फाइनेंशियल मदद पाने के लिए आपको क्या ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में जानें।
पहला कदम: डेथ सर्टिफिकेट
डेथ सर्टिफिकेट किसी भी कानूनी या फाइनेंशियल प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। इसके बिना, आप किसी भी स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आप नगर निगम या लोकल बॉडी की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
7 लाख रुपये तक का फ़्री इंश्योरेंस (EDLI स्कीम)
कम ही लोग जानते हैं कि अगर किसी कर्मचारी की सर्विस पीरियड के दौरान मौत हो जाती है, तो उसका परिवार EDLI (एम्प्लॉईज़ डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस) स्कीम के तहत 7 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस का हक़दार होता है। इसके लिए कर्मचारी को कोई अलग से प्रीमियम नहीं देना पड़ता है।
PF और पेंशन का पैसा
मृतक के PF अकाउंट में जमा सारा पैसा (ब्याज सहित) उनके नॉमिनी या कानूनी वारिस को दे दिया जाता है। अगर सदस्य ने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है, तो उनके जीवनसाथी को ज़िंदगी भर पेंशन मिलती है। इसके अलावा, दो बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन का फ़ायदा मिलता है।
बैंक और लोन के मामले
यहां एक बात याद रखें कि मृतक के ATM कार्ड से कभी भी पैसे न निकालें। इसे गैर-कानूनी माना जा सकता है। इसके बजाय, बैंक जाएं और डेथ सर्टिफ़िकेट दिखाकर अकाउंट में रजिस्टर्ड नॉमिनी के ज़रिए पैसे ट्रांसफर करें। चेक करें कि मृतक के लोन पर कोई इंश्योरेंस था या नहीं। अगर हां, तो परिवार को नहीं, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी को लोन का बकाया देना होगा।
क्लेम कैसे करें?
आजकल, EPFO ने प्रोसेस को काफी आसान कर दिया है। नॉमिनी कंपोजिट क्लेम फ़ॉर्म (डेथ केस) भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही, आपको डेथ सर्टिफ़िकेट, आधार कार्ड और नॉमिनी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स (कैंसल्ड चेक) जमा करनी होंगी। किसी अपने को खोने का दुख कोई भी चीज़ कम नहीं कर सकती, लेकिन समय पर किया गया यह छोटा सा पेपरवर्क आपके परिवार के भविष्य को फाइनेंशियल मजबूती दे सकता है। हिम्मत रखें और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सही कदम उठाएं।
EPFO डेथ क्लेम: ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस
अगर मृतक का UAN आधार से लिंक था और उनका नॉमिनेशन डिजिटली अपडेटेड था, तो नॉमिनी घर बैठे आराम से ऑनलाइन क्लेम फाइल कर सकता है।
स्टेप 1: EPFO पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले, EPFO के ऑफिशियल यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाएं। यहां, आपको बेनिफिशियरी द्वारा डेथ क्लेम फाइल करने का ऑप्शन दिखेगा।
स्टेप 2: ज़रूरी जानकारी भरें
यहां आपको नॉमिनी/बेनिफिशियरी की कुछ डिटेल्स देनी होंगी:
मृतक का UAN नंबर
नॉमिनी का नाम
बेनिफिशियरी की जन्मतिथि
आधार कार्ड के अनुसार दूसरी जानकारी और कैप्चा कोड
स्टेप 3: आधार वेरिफिकेशन
डिटेल्स डालने के बाद, नॉमिनी के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इसे डालने के बाद, सिस्टम वेरिफ़ाई करेगा कि आप सही नॉमिनी हैं।
स्टेप 4: एक फ़ॉर्म चुनें
लॉग इन करने के बाद, आपको कई फ़ॉर्म भरने होंगे (सभी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं):
फ़ॉर्म 20: PF फ़ंड निकालने के लिए
फ़ॉर्म 10D: मंथली पेंशन (EPS) एक्टिवेट करने के लिए
फ़ॉर्म 5IF: 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए (EDLI)
स्टेप 5: डॉक्यूमेंट अपलोड करें
आपको नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होंगी:
डेथ सर्टिफ़िकेट
कैंसल्ड चेक: जिसमें नॉमिनी का नाम और बैंक अकाउंट नंबर साफ़-साफ़ लिखा हो
फ़ोटो: नॉमिनी की पासपोर्ट-साइज़ फ़ोटो
स्टेप 6: ई-साइन करें और सबमिट करें
आखिर में, आधार-बेस्ड ई-साइन का इस्तेमाल करके फ़ॉर्म पर डिजिटली साइन करें और सबमिट करें। सबमिट करने पर, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप स्टेटस ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।