EPF Rules Explained: मृत्यु के बाद EPF राशि का क्या होता है, परिवार कैसे कर सकता है क्लेम? पढ़े पूरी जानकारी
EPFO—यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन—ने हाल ही में एक ऐसे सवाल का जवाब दिया है जो कई लोगों के मन में था। कई लोग सोचते थे: किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके EPF फंड का क्या होता है? ये फंड परिवार तक कैसे पहुँचते हैं? क्लेम कैसे फाइल किया जा सकता है? अगर ये सवाल आपके मन में भी घूम रहे थे, तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगठन ने खुद अब इस मामले पर एक सटीक जवाब दिया है।
EPFO द्वारा दी गई जानकारी
हाल ही में, EPFO के आधिकारिक X (पहले Twitter) हैंडल के ज़रिए एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें बताया गया कि किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसका परिवार उसके PF फंड का क्लेम कैसे कर सकता है। इस पोस्ट में, संगठन ने कहा: "आइए 'निष्क्रिय EPF खातों' (Inoperative EPF Accounts) को समझते हैं: अगर कोई EPF सदस्य सेवा में रहते हुए ही गुज़र जाता है, तो उसकी मृत्यु की तारीख के तीन साल बाद उसका EPF खाता 'निष्क्रिय' हो जाता है। परिवार के सदस्यों या कानूनी वारिसों को सलाह दी जाती है कि वे जमा हुए ब्याज के नुकसान से बचने के लिए समय पर अपने EPF क्लेम फाइल करें।"
इसका मतलब है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु या रिटायरमेंट के बाद भी, उसके EPF खाते में तीन साल तक ब्याज जमा होता रहेगा। हालाँकि, इस अवधि के बाद, खाता निष्क्रिय (dormant) हो जाएगा। इससे कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए, इस महँगी गलती से बचने के लिए, यह सलाह दी जाती है कि EPF क्लेम तुरंत फाइल किया जाए।
क्लेम फाइल करने के लिए किस फॉर्म की ज़रूरत होती है?
अगर आपके घर या परिवार का कोई सदस्य EPF सब्सक्राइबर था और आप उसकी मृत्यु के बाद क्लेम फाइल करना चाहते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको किस खास फॉर्म की ज़रूरत होगी और आप क्लेम की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।
सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर
अगर कोई EPF सदस्य सक्रिय सेवा में रहते हुए ही गुज़र जाता है, तो उसका नॉमिनी, लाभार्थी या कानूनी वारिस **फॉर्म 20** का इस्तेमाल करके EPF क्लेम फाइल कर सकता है। इसके अलावा, मासिक पेंशन के लिए **फॉर्म 10D** और EDLI (कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा) लाभ के लिए **फॉर्म 5IF** का इस्तेमाल करके आवेदन जमा किए जा सकते हैं। ये नियम इस बात पर लागू होते हैं कि मृत्यु 58 वर्ष की आयु से पहले हुई है या बाद में। यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि सदस्य ने सेवा के ज़रूरी वर्ष पूरे कर लिए हों।
यदि सेवा के 10 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं..
यदि कोई EPF सदस्य सेवा में रहते हुए ही गुज़र जाता है और उसने 10 वर्ष की पात्र सेवा पूरी नहीं की है, तो Form 20 और Form F जमा करना अनिवार्य है। हालाँकि, पेंशन निकालने के लिए, Composite Claim Form (चाहे आधार-आधारित हो या बिना आधार के) का उपयोग करके दावा दायर किया जाता है।
यदि सेवा में नहीं हैं...
यदि कोई EPF सदस्य गुज़र जाता है—चाहे 58 वर्ष की आयु से पहले या बाद में—लेकिन मृत्यु के समय वह सेवा में नहीं था, तो नॉमिनी, लाभार्थी या कानूनी वारिस Form 20 का उपयोग करके PF का दावा दायर कर सकता है और Form 10D का उपयोग करके पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है।