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December 2025 Alert: 10 से 31 दिसंबर तक की 3 जरूरी डेडलाइन, समय रहते करें पूरा, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान ​​​​​​​

 

जैसे-जैसे 2025 का आखिरी महीना नज़दीक आ रहा है, कई ज़रूरी फाइनेंशियल और इनकम टैक्स से जुड़ी डेडलाइन भी पास आ रही हैं। इन डेडलाइन को नज़रअंदाज़ करने से आने वाले महीनों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आइए दिसंबर 2025 की 3 मुख्य डेडलाइन और ज़रूरी बदलावों पर नज़र डालते हैं:

1. टैक्स ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए नई ITR फाइलिंग डेट
सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने टैक्स ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर, 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर, 2025 कर दी है। इससे उन टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट शामिल हैं।

2. आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख: 31 दिसंबर, 2025
जिन लोगों का आधार 1 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले जारी हुआ था, उन्हें इसे 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है।

डेडलाइन मिस करने के नतीजे...
3. देरी से और रिवाइज्ड ITR फाइल करने का आखिरी मौका

देरी से ITR (लेट रिटर्न)

अगर आप ओरिजिनल डेडलाइन चूक गए हैं, तो आप 31 दिसंबर, 2025 तक देरी से ITR फाइल कर सकते हैं।

पेनल्टी: ₹5,000 तक
₹5 लाख से कम इनकम वाले टैक्सपेयर्स के लिए: ₹1,000
बकाया टैक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट भी लगेगा।
रिवाइज्ड ITR (अमेंडेड रिटर्न)

पहले फाइल किए गए रिटर्न में किसी भी गलती को सुधारने का आखिरी मौका भी 31 दिसंबर, 2025 है। इस तारीख के बाद, टैक्सपेयर्स सिर्फ़ अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइल कर सकते हैं, जिस पर 25%-50% की एक्स्ट्रा पेनल्टी लग सकती है। इसलिए, दिसंबर 2025 देरी से रिटर्न फाइल करने या उसमें सुधार करने का सबसे सस्ता और आखिरी मौका है।