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अब इस राज्य में प्रॉपर्टी खरीदने पर लगेंगे ज्यादा पैसे,स्टाम्प ड्यूटी और सर्किल रेट में मिलेगी कुछ छूट 

 

बिज़नस न्यूज़ डेस्क,पश्चिम बंगाल में अब लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद पर टैक्स से राहत और छूट को खत्म करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को कोविड के समय दी गई राहत को वापस लेने का ऐलान किया।

राज्य सरकार ने यह फैसला लिया
राज्य सरकार ने एक सर्कुलर में कहा कि उसने स्टांप ड्यूटी में दी गई 2 फीसदी की राहत को खत्म करने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सर्किल रेट में 10 फीसदी की राहत को भी खत्म करने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने कोविड महामारी के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर को सर्किल रेट में 10 फीसदी और स्टांप ड्यूटी में 2 फीसदी की राहत दी थी।

30 अक्टूबर 2021 से लागू हुई थीं राहतें
राज्य में प्रॉपर्टी खरीदारों को सर्किल रेट और स्टांप ड्यूटी में इस राहत का फायदा 30 अक्टूबर 2021 से मिल रहा था। ढाई साल से ज्यादा समय से पश्चिम बंगाल में प्रॉपर्टी खरीदारों को इस राहत का फायदा मिलता रहा। अब उन्हें ये लाभ नहीं मिल पाएगा। राज्य सरकार के अनुसार राहत वापस लेने का फैसला पहली जुलाई से लागू हो गया है।

राज्य सरकार ने सर्कुलर में यह कहा
पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्कुलर में कहा- मामले की समीक्षा की गई और सभी पहलुओं पर विचार किया गया। उसके बाद आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने स्टांप ड्यूटी में राहत और सर्किल रेट में कमी की दोनों योजनाओं को बंद करने का फैसला किया है। यह फैसला एक जुलाई से लागू हो गया है।

अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद के लिए शुरू की गई थी योजना
कोविड महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के पहिए थम गए थे। सरकारों ने उस मंदी को दूर करने के लिए कई उपाय किए थे। इसी वजह से पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से स्टांप ड्यूटी और सर्किल रेट में राहत दी गई थी, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर फिर से पटरी पर आ सके और समग्र अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद मिल सके। दोनों छूट योजनाओं को अब बंद किए जाने से पहले कई बार बढ़ाया गया था। अंतिम विस्तार 30 जून, 2024 तक प्रभावी था।