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क्या अब घर बैठे होगा शेयर बाजार का पूरा कामकाज? फटाफट जानिए क्या है SEBI का नया नियम 

 

वैश्विक तनाव और ऊर्जा बचाने की सरकार की अपील के बीच, देश का बाज़ार नियामक, SEBI, अब एक अहम कदम उठाने जा रहा है। SEBI ने अपने कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम करने) की एक सीमित व्यवस्था लागू करने का फ़ैसला किया है। इसका मतलब है कि बाज़ार को विनियमित करने की ज़िम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारी अपने घरों से काम करेंगे और अपनी नियामक ज़िम्मेदारियाँ दूर से ही निभाएँगे।

एक रिपोर्ट के अनुसार, SEBI द्वारा जारी की गई यह एडवाइज़री 25 मई, 2026 से लागू होगी और अगले आठ हफ़्तों तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान, ग्रेड A से ग्रेड C तक के अधिकारियों को हफ़्ते में एक दिन, बारी-बारी से (रोटेशनल आधार पर) घर से काम करने की अनुमति होगी। इन पदों में असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर शामिल हैं।

हालाँकि, यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। डिप्टी जनरल मैनेजर स्तर के अधिकारियों - विशेष रूप से ग्रुप D और उससे ऊपर के अधिकारियों - को नियमित रूप से ऑफ़िस में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, चेयरमैन और पूर्णकालिक सदस्यों के कार्यालयों से जुड़े कर्मचारियों, साथ ही सचिवालय के कर्मचारियों को भी ऑफ़िस परिसर से ही काम करना होगा।

SEBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक विभाग में, कम से कम 50 प्रतिशत अधिकारियों का ऑफ़िस में शारीरिक रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, चीफ़ जनरल मैनेजर, क्षेत्रीय निदेशक और विभागाध्यक्षों को बारी-बारी से ड्यूटी रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। घर से काम करने वाले कर्मचारियों को डेटा सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, उनसे यह भी कहा गया है कि यदि आवश्यकता पड़े, तो वे तुरंत ऑफ़िस में रिपोर्ट करने के लिए तैयार रहें। 'वर्क फ्रॉम होम' व्यवस्था के अलावा, SEBI ने गैर-ज़रूरी आंतरिक कार्यक्रमों को अस्थायी रूप से स्थगित करने का भी फ़ैसला किया है। अगले आठ हफ़्तों तक, विचार-मंथन सत्र, सम्मेलन और सामाजिक समारोह जैसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएँगे।