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RBI की इस बैंक के लिए बड़ी लताड़ 2 लाख रुपए का जुर्माना, जाने क्या है पूरा मामला

 

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने नियमों का पालन करने को लेकर एक और बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई (RBI) ने कुछ मानदंडों का पालन न करने पर गुजरात के सुरेंद्रनगर स्थित ध्रांगधरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक  पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने कहा किअन्य प्राइमरी (अर्बन) को-ऑपरेटिव बैंकों (UCBs) के साथ प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है.

बता दें कि केंद्रीय बैंक ने सोमवार को बैंक ऑफ इंडिया (BOI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. इसमें से एक उल्लंघन धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूचना देने के नियम से संबंधित है. बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना और पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया.आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च, 2018 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उसके द्वारा किए गए बैंक के वैधानिक निरीक्षण और उसकी निरीक्षण रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ निर्देशों का पालन न करने का पता चला. इसके बाद ध्रांगधरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक को नोटिस जारी किया गया.

आरबीआई ने कहा, नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपरोक्त आरोपों की पुष्टि हुई और बैंक पर आर्थिक दंड लगाया जाना जरूरी है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा.