Lok Adalat 2026: चालान निपटाने से पहले समझ लें Pending और Contested का मतलब
अगर आपकी गाड़ी का कोई ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग है और आप उसका जल्द निपटारा करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए नेशनल लोक अदालत से जुड़ी यह जानकारी काफी काम की हो सकती है. 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में ट्रैफिक चालान समेत कई तरह के मामलों के निपटारे का मौका मिल सकता है. हालांकि, लोक अदालत पहुंचने से पहले अपने चालान की स्थिति जांचना बेहद जरूरी है.
दरअसल, अगर आप बिना स्टेटस देखे लोक अदालत पहुंच जाते हैं तो हो सकता है कि आपका चालान वहां निपटारे के लिए पात्र ही न हो. इसलिए पहले ऑनलाइन यह पता कर लें कि आपका चालान किस स्थिति में है और क्या उसे लोक अदालत में पेश किया जा सकता है.
Challan Status: सबसे पहले ऑनलाइन चेक करें चालान
अपने चालान की मौजूदा स्थिति जानने के लिए Parivahan eChallan Portal का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे.
• सबसे पहले Parivahan eChallan Portal पर जाएं.
• अब Challan Number या Vehicle Number दर्ज करें.
• स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा भरें.
• इसके बाद Get Details पर क्लिक करें.
• अब आपके सामने चालान से जुड़ी उपलब्ध जानकारी दिखाई देगी.
Court Status: सिर्फ पेंडिंग दिखना काफी नहीं
लोक अदालत में चालान का निपटारा करवाने के लिए केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि चालान पेंडिंग है या नहीं. आपको Virtual Court या संबंधित पोर्टल पर जाकर उसका आगे का स्टेटस भी देखना होगा.
अगर चालान के सामने Transfer to Regular Court या Contested लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि मामला कोर्ट की प्रक्रिया में पहुंच चुका है और वह लोक अदालत में निपटारे के लिए पात्र हो सकता है.
वहीं अगर स्टेटस Pending या Sent to Court दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि चालान से जुड़ी आगे की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है.
Virtual Court: स्टेटस आगे बढ़ाने का तरीका
अगर चालान अभी लोक अदालत के लिए पात्र स्थिति में नहीं है, तो Virtual Courts Portal पर जाकर मामले की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का विकल्प देखा जा सकता है.
इसके लिए:
• Virtual Courts Portal खोलें.
• अपना राज्य और संबंधित विभाग चुनें.
• CNR नंबर या चालान नंबर से केस सर्च करें.
• चालान की जानकारी सामने आने के बाद View विकल्प पर क्लिक करें.
• उपलब्ध विकल्पों में Contest the Case या Send to Court चुनें.
• इसके बाद मामले को रेगुलर कोर्ट भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है.
मामले का स्टेटस बदलने के बाद चालान लोक अदालत में निपटारे के लिए पात्र हो सकता है.
Help Desk: ऑनलाइन स्टेटस न बदले तो क्या करें?
अगर ऑनलाइन प्रक्रिया के बावजूद चालान का स्टेटस अपडेट नहीं होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. 12 सितंबर को अपने नजदीकी जिला न्यायालय में चालान का प्रिंटआउट लेकर पहुंच सकते हैं.
वहां मौजूद Help Desk पर कर्मचारी से चालान की स्थिति के बारे में जानकारी ली जा सकती है. उपलब्ध प्रक्रिया और पात्रता के आधार पर वहां से लोक अदालत में मामले को पेश करने के संबंध में आगे की मदद मिल सकती है.
Bottom Line
नेशनल लोक अदालत में चालान का निपटारा करवाने की तैयारी कर रहे हैं तो आखिरी समय का इंतजार न करें. पहले eChallan और Virtual Court पर अपने मामले की स्थिति जांच लें. इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपका चालान लोक अदालत में निपटारे के लिए किस स्थिति में है और आगे आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है.