Indian Railways: अब काउंटर से टिकट लेने पर भी मिलेगा 10 लाख रुपये तक का बीमा, आज से लागू नया नियम
रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्री भी यात्रा बीमा का लाभ ले सकेंगे। पहले यह सुविधा मुख्य रूप से ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध थी। रेलवे बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस सुविधा का विस्तार काउंटर टिकटों तक करने का फैसला लिया है। बताया गया है कि नया नियम 27 अक्टूबर 2026 से लागू हो रहा है।
इस बीमा योजना के तहत यात्रियों को दुर्घटना की स्थिति में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का कवर मिल सकता है। हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए यात्रियों को कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना होगा।
सिर्फ 45 पैसे में मिलेगा यात्रा बीमा
रेलवे की यात्रा बीमा योजना के लिए प्रति यात्री 45 पैसे का प्रीमियम देना होगा। दुर्घटना की स्थिति और नुकसान की प्रकृति के आधार पर बीमा राशि निर्धारित की गई है।
| बीमा कवर का कारण |
बीमा राशि |
| मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता |
₹10 लाख |
| स्थायी आंशिक विकलांगता |
₹7.5 लाख |
| चोट लगने पर अस्पताल का खर्च |
₹2 लाख तक |
| पार्थिव शरीर को ले जाने का खर्च |
₹10,000 तक |
यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना में मृत्यु, विकलांगता या चोट लगने पर निर्धारित नियमों के अनुसार बीमा का लाभ मिल सकता है। वास्तविक भुगतान योजना की शर्तों और पात्रता पर निर्भर करेगा।
काउंटर से बीमा लेने के लिए क्या हैं शर्तें?
अगर आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदते समय यात्रा बीमा लेना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना होगा:
- डिजिटल पेमेंट जरूरी: टिकट खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान करना होगा। नकद भुगतान के जरिए बीमा लेने की सुविधा नहीं होगी।
- सही मोबाइल नंबर: टिकट बुक कराते समय अपना सही मोबाइल नंबर और जरूरी जानकारी देनी होगी।
- रिजर्व टिकट होना जरूरी: यह सुविधा आरक्षित टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए है।
- कन्फर्म या RAC टिकट: बुकिंग के समय टिकट कन्फर्म या RAC श्रेणी में होना चाहिए।
टिकट कैंसिल कराने पर कितना पैसा वापस मिलेगा?
अगर कोई यात्री टिकट के साथ यात्रा बीमा भी लेता है और बाद में टिकट कैंसिल कराता है, तो उसे बीमा प्रीमियम की पूरी राशि वापस नहीं मिलेगी। दी गई जानकारी के मुताबिक, 45 पैसे के प्रीमियम में से 9 पैसे काटे जाएंगे। इसलिए टिकट रद्द कराने से पहले बीमा से जुड़ी रिफंड शर्तों को समझना जरूरी है।
एक PNR पर कई यात्रियों को भी मिल सकता है लाभ
अगर एक ही PNR पर कई यात्रियों के टिकट बुक हैं और कुछ यात्रियों के टिकट कन्फर्म हैं, जबकि अन्य वेटिंग लिस्ट में हैं, तो सभी यात्रियों के लिए बीमा की पात्रता बन सकती है। हालांकि, इसके लिए योजना की निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
वहीं, पांच साल से कम उम्र के उन बच्चों को इस बीमा का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके लिए बिना अलग सीट वाला टिकट लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया था निर्देश?
दी गई जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2026 को रेलवे काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा की सुविधा देने का निर्देश दिया था। अदालत का तर्क था कि बड़ी संख्या में लोग अब भी स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदते हैं। ऐसे यात्रियों को भी ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के समान सुविधा मिलनी चाहिए।
इस फैसले के बाद काउंटर से आरक्षित टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए भी यात्रा बीमा का विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाया गया है। यात्रियों को टिकट बुक करते समय बीमा की उपलब्धता, भुगतान की प्रक्रिया और लागू नियमों की पुष्टि कर लेनी चाहिए।