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दिल्ली-NCR के होटल-रेस्टोरेंट के लिए जरूरी खबर, FSSAI ने बताए फूड सेफ्टी के अहम नियम
 

 


फूड सेफ्टी और साफ-सफाई को लेकर होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। कई जगहों पर नियमों की अनदेखी मिलने के बाद कार्रवाई भी हुई है। इसी बीच दिल्ली-NCR के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए फूड सेफ्टी से जुड़े जरूरी निर्देश सामने आए हैं।

FSSAI की ओर से कारोबारियों को सिर्फ सख्ती के बजाय नियमों की सही जानकारी देने और उनका पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। फूड सेफ्टी समिट के दौरान अधिकारियों ने रेस्टोरेंट संचालकों को भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर कई महत्वपूर्ण सलाह दी।

रेस्टोरेंट संचालकों को इन बातों का रखना होगा ध्यान

FSSAI अधिकारियों ने कारोबारियों को सलाह दी कि फूड सेफ्टी लाइसेंस ऐसी जगह लगाया जाए, जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें। इसके अलावा खाद्य पदार्थों पर एक्सपायरी डेट स्पष्ट रूप से दर्ज होनी चाहिए।

रेस्टोरेंट में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग रखना भी जरूरी है। खाद्य सामग्री के स्टोरेज एरिया की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ग्राहकों से मिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेना चाहिए।

अधिकारियों ने मीट, पनीर और दूध जैसी चीजों की सप्लाई करने वाले वेंडर्स की भी जांच करने की सलाह दी। साथ ही लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे खाना पकाने के तेल से बचने को कहा गया है।

ग्राहक भी खाना खाने से पहले करें ये जांच

रेस्टोरेंट में जाने वाले ग्राहकों को भी फूड सेफ्टी को लेकर सतर्क रहना चाहिए। खाना ऑर्डर करने से पहले वहां साफ-सफाई और हाइजीन की स्थिति पर ध्यान दें।

ग्राहक यह भी देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट में FSSAI लाइसेंस प्रदर्शित किया गया है या नहीं। खाना परोसने वाले कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता पर भी नजर रखना जरूरी है।

अगर खाने में किसी तरह की खराबी, गंध या गुणवत्ता से जुड़ी समस्या नजर आए, तो उसे खाने से बचें और इसकी जानकारी रेस्टोरेंट प्रबंधन को दें। जरूरत पड़ने पर संबंधित फूड सेफ्टी प्राधिकरण के पास शिकायत भी की जा सकती है।