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अगर 30 सितंबर तक नहीं लौटे 2000 के सारे नोट, RBI उठा सकता है ये बड़ा कदम

 

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, भारतीय रिजर्व बैंक ने जल्द ही 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत आज से हो गई है और लोगों को नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है. हालांकि अगर 30 सितंबर तक 2000 के सभी नोट नहीं आए तो आरबीआई बड़ा कदम उठा सकता है।आरबीआई ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि, यह 2016 के नोटबंदी से अलग है क्योंकि 2000 रुपये के नोट का लीगल टेंडर अब भी बना हुआ है। केंद्रीय बैंक ने लोगों को पैनिक और जल्दबाजी से बचने की सलाह दी है, क्योंकि नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय दिया गया है.

2000 के नोट नहीं बदल सकते तो?
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर बंद होने वाले 2000 रुपये के नोट सही मात्रा में आरबीआई तक पहुंच जाते हैं तो उसे कोई कठोर कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. न ही इन नोटों को 'अवैध' घोषित करना होगा। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो इस समय विदेश में हैं। साथ ही उन लोगों की भी मदद की जाएगी जो इन 4 महीनों में किसी वाजिब कारण से 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज या जमा नहीं करा सके।


आरबीआई उठा सकता है कड़ा कदम
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर उम्मीद के मुताबिक 2000 रुपये के नोट आरबीआई के पास वापस नहीं पहुंचे तो वह नियमों को सख्त करने का रुख अख्तियार कर सकता है. ताकि 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर किया जा सके। ये कड़े नियम उन दोनों पर लागू होंगे, जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं या फिर वो लोग, जो किसी ट्रांजैक्शन में इन्हें प्राप्त तो कर चुके हैं, लेकिन बैंक से इन्हें एक्सचेंज नहीं किया है.

हालांकि, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को उम्मीद है कि 2000 रुपये के ज्यादातर नोट 30 सितंबर तक सिस्टम में वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे 30 सितंबर की तारीख नजदीक आने लगेगी, तब स्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा। हालांकि, उनकी कानूनी निविदा अभी भी बनी रहेगी।इन नोटों की छपाई साल 2018-19 से बंद कर दी गई है। वहीं, बाजार में 3.62 लाख रुपये के 2000 रुपये के नोट ही बचे हैं, जिनकी कीमत 31 मार्च 2018 तक 6.73 लाख रुपये थी। मौजूदा समय में देश में कुल सर्कुलेशन मनी का 10.8 फीसदी ही 2000 रुपये के नोट हैं।