अगर जमा हो गए 5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न, तो पहले जान लें क्या है आखिरी तारीख बढ़ने की उम्मीद
बिज़नस न्यूज़ डेस्क,इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अब बेहद नजदीक आ चुकी है. असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. ऐसे में अब आपके पास एक हफ्ते से भी कम समय बचा है. ऐसे में अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आईटीआर भर दें क्योंकि इस डेडलाइन के बढ़ने की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है. इनकम टैक्स विभाग ने भी जानकारी दी है कि शुक्रवार, 26 जुलाई तक 5 करोड़ से भी ज्यादा आईटीआर भरे जा चुके हैं. यह आंकड़ा पिछले साल से भी ज्यादा है.
इस साल जल्दी हासिल हो गया यह माइलस्टोन
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि आईटीआर की संख्या 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है. हमने पिछले साल से भी जल्दी यह माइलस्टोन हासिल कर लिया है. हम इतनी संख्या में उत्साह दिखाने वाले लोगों का धन्यवाद देते हैं. साथ ही लोगों से अपील करते हैं कि वह अंतिम तिथि तक इंतजार न करें और समय से पहले ही आईटीआर भरकर निश्चिंत हो जाएं.
लगभग 2 करोड़ रिटर्न प्रोसेस कर चुका है डिपार्टमेंट
वित्त वर्ष 2023-24 या असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है. कई लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल के स्लो होने की शिकायत की है. उन्होंने डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग भी की है. मगर, डिपार्टमेंट को लगता है कि टैक्सपेयर सही स्पीड से रिटर्न फाइल कर रहे हैं. इस साल आईटीआर फाइलिंग का नया रिकॉर्ड बनने वाला है. अभी तक 12.39 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. रिटर्न की संख्या 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. डिपार्टमेंट लगभग 1.89 करोड़ से ज्यादा रिटर्न प्रोसेस भी कर चुका है.
आईटीआर फाइलिंग का बन सकता है रिकॉर्ड
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी उम्मीद है कि इस साल आईटीआर फाइलिंग का रिकॉर्ड बन सकता है. पिछले साल 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए थे. 31 जुलाई, 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नि:शुल्क है. डेडलाइन समाप्त हो जाने के बाद टैक्सपेयर के पास बिलेटेड रिटर्न भरने के लिए 31 दिसंबर तक का समय रहता है. मगर, उसके लिए 5000 रुपये तक जुर्माने भरना पड़ता है.