फिटनेस ट्रेनर, प्लंबर और ब्यूटीशियन के भी GST दायरे में आने के संकेत
केंद्र सरकार अब कई चीजों को जीएसटी के दायरे में लाने जा रही है। फिटनेस ट्रेनर या प्लंबर इलेक्ट्रीशियन ब्यूटीशियन जैसे सर्विस प्रोफेशनल्स को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है। अब तक यह जीएसटी नेटवर्क से बाहर थे। सरकार इसको लेकर विचार विमर्श कर रही है। जल्द ही इन्हें जीएसटी नेटवर्क में शामिल करने पर फरमान जारी हो सकता है।
हालांकि, फिटनेस और प्लंबर इलेक्ट्रिशियन आदि का टर्नओवर 40 लाख सालाना से कम है तो उन्हें जीएसटी दायरे से बाहर रखा जाएगा। ऑनलाइन मार्केट प्लेस जीएसटी नंबर वाले प्रोफेशनल्स को ही काम दे सकेंगे। भारत के असंगठित क्षेत्रों में सरकार काम कर रहे 45 करोड़ कामगारों का डेटाबेस तैयार करने के लिए काम कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, कामगारों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने में इससे काफी मदद मिलेगी। उसके लिए कामगारों की प्रोफाइल को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। ऐसे में उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। केंद्र सरकार कामगारों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए डेटाबेस तैयार कर रही है। आपको बता दें 1 फरवरी को केंद्र सरकार आम बजट पेश करने वाली है। बजट को लेकर लोगों को कई उम्मीदे हैं। हालांकि 2020-21 का बजट व्यापार और आमजन के लिए कितनी राहत लेकर आएगा।
केंद्र सरकार अब शेष कई चीजों को जीएसटी के दायरे में लाने जा रही है। फिटनेस ट्रेनर या प्लंबर इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटीशियन जैसे सर्विस प्रोफेशनल्स को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है। जल्द ही इन्हें जीएसटी नेटवर्क में शामिल करने का फरमान जारी हो सकता है। फिटनेस ट्रेनर, प्लंबर और ब्यूटीशियन के भी GST दायरे में आने के संकेत