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बस ₹55 महीना जमा कराने पर किसानों को मिलेगी 3000 रुपये मंथली पेंशन, जाने इस सरकारी स्कीम की डिटेल्स

 

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चला रही है, उनमें से एक है 'किसान मानधन योजना'। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके किसान आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर जब किसान बुढ़ापे में खेती करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 'किसान मानधन योजना' शुरू की है।छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 12 सितंबर, 2019 को प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को प्रति माह 3 हजार रुपये देने का प्रावधान है.

प्रति माह 55 रुपये का प्रीमियम
इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं। किसान चाहे किसी भी उम्र में इस योजना का हिस्सा बनें, उन्हें 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। इसके बाद 60 साल की उम्र पार करने के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं, इससे वे अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं.ऐसे में जब देश के अन्नदाता आर्थिक तंगी के कारण मौत के मुंह में समा रहे हैं, ये योजना किसान भाइयों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है. 'किसान मानधन' योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है। छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।

आवेदन कैसे करें
आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत खसरा खतौनी और बैंक खाता पासबुक होना अनिवार्य है।इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले 'किसान मानधन योजना' की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा। लॉग इन करने के बाद किसानों को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी।