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Instagram-YouTube से होती है कमाई? 31 अगस्त से पहले निपटा लें ITR का काम, वरना हो सकती है परेशानी

 

सोशल मीडिया अब सिर्फ़ मनोरंजन का ज़रिया नहीं रह गया है। बहुत से लोग Instagram, YouTube और X जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियो या रील्स बनाकर हर महीने कमाई कर रहे हैं। कुछ लोगों को कंपनियों से विज्ञापन मिलते हैं, तो कुछ ब्रांड के साथ मिलकर काम करते हैं। जहाँ कई लोग सीधे प्लेटफ़ॉर्म से पैसे कमाते हैं, वहीं कुछ लोग खरीदारी पर मिलने वाले कमीशन से भी कमाई करते हैं। हालाँकि, यह कमाई सिर्फ़ बैंक खाते में जमा होने वाला पैसा नहीं है; इस पर इनकम टैक्स भी लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया से पैसे कमाने वाले क्रिएटर्स के लिए 31 अगस्त, 2026 की डेडलाइन अहम है।

**क्या इस ज़रीये से होने वाली कमाई पर टैक्स लगता है?**

अगर कोई कंटेंट बनाकर पैसे कमाता है, तो उस कमाई को आम तौर पर बिज़नेस इनकम माना जाता है। इसमें YouTube और Instagram से मिलने वाली विज्ञापन की कमाई, कंपनियों से मिलने वाले पेमेंट और खरीदारी पर मिलने वाला कमीशन शामिल हो सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई क्रिएटर सोशल मीडिया से लगातार कमाई कर रहा है, तो उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी ज़रूर देनी चाहिए।

**31 अगस्त क्यों अहम है?**

2025-26 फाइनेंशियल ईयर में कमाई करने वाले क्रिएटर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त, 2026 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इस तारीख के बारे में रिमाइंडर जारी किए हैं। हालाँकि, यह खास तारीख हर क्रिएटर पर लागू नहीं होती; जिन लोगों के अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट होना ज़रूरी है, उनके लिए जानकारी जमा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2026 है।

**अगर डेडलाइन छूट जाए तो क्या होगा?**

अगर आपकी फ़ाइलिंग की डेडलाइन 31 अगस्त है और आप समय पर फ़ॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं, तो भी आप इसे बाद में फ़ाइल कर सकते हैं। हालाँकि, देर से फ़ाइल करने पर बकाया टैक्स पर लगने वाले ब्याज के अलावा ₹5,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए, सोशल मीडिया से कमाई करने वालों को अपनी कुल सालाना कमाई - जिसमें ब्रांड पेमेंट, कमीशन और दूसरे फ़ायदे शामिल हैं - का रिकॉर्ड तैयार रखना चाहिए और समय पर अपना टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना चाहिए।