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दिग्गज विमानन कंपनी Air India पर डीजीसीए ने लगाया लाखो का जुर्माना, फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग के कारण लिया गया बड़ा फैसला 

 

बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग और क्रू थकान को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने उन पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग और क्रू से जुड़े नियमों का उल्लंघन
डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा है कि एयर इंडिया लिमिटेड का स्पॉट ऑडिट जनवरी 2024 में किया गया था। इसमें पाया गया कि एयरलाइन फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग और क्रू से जुड़े नियमों का उल्लंघन कर रही थी। लंबी दूरी की उड़ानों से पहले और बाद में तथा उड़ान के दौरान उड़ान कर्मियों को पर्याप्त आराम नहीं दिया जा रहा है। ऑडिट में कई ऐसे मामले भी सामने आए, जहां पायलटों ने अपनी ड्यूटी टाइम से ज्यादा काम किया. इससे पहले फरवरी में 80 साल के एक यात्री की मौत के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके अलावा जनवरी में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था.

1 मार्च को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था
डीजीसीए के मुताबिक, 1 मार्च 2024 को एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. उचित जवाब नहीं मिलने पर यह जुर्माना लगाया गया है. जनवरी में डीजीसीए ने फ्लाइट क्रू के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम से जुड़े नियमों में बदलाव किया था. इसमें साप्ताहिक विश्राम को घटाकर 48 घंटे कर दिया गया, रात के घंटों को बढ़ा दिया गया और रात्रि लैंडिंग को 6 से घटाकर 2 कर दिया गया। नियमों में बदलाव से पहले एयरलाइन ऑपरेटरों और पायलट एसोसिएशन सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की गई थी।

जानिए क्या हैं DGCA के नए नियम
नए नियमों के तहत साप्ताहिक आराम की अवधि को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया ताकि फ्लाइट क्रू को पर्याप्त आराम मिल सके.
रात की परिभाषा बदल दी गई. अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय रात्रि ड्यूटी के अंतर्गत लाया गया है। पहले यह समय सुबह 5 बजे तक ही था.