गाड़ी खरीदें या बैंक से 10 लाख रुपये से ज्यादा निकालें? इनकम टैक्स रूल्स 2026 का मसौदा जानें पूरी डिटेल में
CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस) ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ़्ट जारी कर दिया है। ड्राफ़्ट में इनकम टैक्स नियमों को आसान और साफ़ करने की बात कही गई है। ड्राफ़्ट में कई ज़रूरी प्रपोज़ल शामिल हैं, जिनका सीधा असर आम टैक्सपेयर्स पर पड़ेगा।
ड्राफ़्ट के मुताबिक, एक फ़ाइनेंशियल ईयर में ₹10 लाख या उससे ज़्यादा जमा या निकालने पर PAN देना ज़रूरी होगा। पहले यह नियम एक दिन में ₹50,000 जमा करने पर लागू होता था, लेकिन इसे बदलने का प्रपोज़ल दिया गया है। गाड़ी खरीदने के नियमों में भी बदलाव का सुझाव दिया गया है। प्रपोज़ल के मुताबिक, ₹5 लाख या उससे ज़्यादा कीमत की कार या टू-व्हीलर खरीदने पर PAN देना ज़रूरी होगा। अभी, किसी भी कीमत की गाड़ी खरीदने पर PAN देना ज़रूरी है।
नए इनकम टैक्स एक्ट में कई बदलाव
ड्राफ़्ट में होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे इवेंट्स में किए जाने वाले पेमेंट की लिमिट को भी मौजूदा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹100,000 करने का प्रपोज़ल है। रियल एस्टेट ट्रांज़ैक्शन की लिमिट भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। ड्राफ़्ट के मुताबिक, ₹20 लाख या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या गिफ्ट करने पर PAN देना ज़रूरी होगा। अभी यह लिमिट ₹10 लाख है। इंश्योरेंस नियमों में भी बदलाव का प्रस्ताव है। ड्राफ़्ट में कहा गया है कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में अकाउंट खोलने के लिए PAN देना ज़रूरी होगा। अभी यह नियम ₹50,000 या उससे ज़्यादा के प्रीमियम पर लागू होता है।
टैक्स-फ़्री एजुकेशन अलाउंस बढ़ाने का प्रस्ताव
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) से जुड़े नियमों में भी बदलाव का सुझाव दिया गया है। ड्राफ़्ट के मुताबिक, मेट्रो शहरों की लिस्ट बढ़ाई गई है। पहले इस लिस्ट में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शामिल थे, लेकिन अब इसमें बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को जोड़ने का प्रस्ताव है।
ड्राफ़्ट में बच्चों के लिए टैक्स-फ़्री अलाउंस की लिमिट बढ़ाने की भी बात कही गई है। बच्चों के लिए टैक्स-फ़्री एजुकेशन अलाउंस को ₹100 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति बच्चा करने का प्रस्ताव है। बच्चों के हॉस्टल अलाउंस की लिमिट बढ़ाने का भी प्लान है। ड्राफ्ट के मुताबिक, इसे अभी के ₹300 से बढ़ाकर ₹9,000 प्रति बच्चा करने का प्रपोज़ल है।