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Black Money Update: विदेश में जमा अवैध संपत्ति पर सरकार का सख्त रुख, 15 दिन में लागू हो सकते हैं नए नियम

 

भारत सरकार न सिर्फ़ देश में रहने वाले लोगों पर, बल्कि उनकी संपत्ति पर भी कड़ी नज़र रख रही है - चाहे वह संपत्ति देश में हो या विदेश में। जिन लोगों के पास विदेश में संपत्ति है, उन्हें अब सरकार को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। ऐसा न करने पर 'ब्लैक मनी एक्ट' के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

**पूरा मामला क्या है?**

सरकार 1 जुलाई, 2026 को 'छोटे टैक्सपेयर्स के लिए विदेशी संपत्ति का खुलासा करने वाली योजना' (FAST-DS) शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत, लोगों के पास अपनी विदेशी संपत्ति और आय की जानकारी देने के लिए छह महीने - 31 दिसंबर, 2026 तक - का समय होगा, जिनकी जानकारी पहले इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दी गई थी। अगर वे इस दौरान ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ़ 'ब्लैक मनी एक्ट' के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार के एक सूत्र ने  जानकारी साझा की। सूत्रों के मुताबिक, यह योजना खास तौर पर मिडिल क्लास और छोटे टैक्सपेयर्स के लिए बनाई गई है। इसमें विदेशी कंपनियों के ESOPs (कर्मचारी स्टॉक ओनरशिप प्लान) वाले IT प्रोफेशनल, भारत लौटने वाले NRI और विदेश में पढ़ाई के दौरान बैंक अकाउंट या छोटी संपत्ति रखने वाले छात्र शामिल हैं।

**योजना के बारे में**

यह योजना दो कैटेगरी में काम करेगी। पहली कैटेगरी में ₹1 करोड़ तक की बिना घोषित विदेशी संपत्ति और आय शामिल है; इस घोषणा पर संपत्ति की मार्केट वैल्यू के 60% के हिसाब से टैक्स लगेगा। दूसरी कैटेगरी में ₹5 करोड़ तक की विदेशी संपत्ति शामिल है, जहां उससे हुई आय की जानकारी पहले ही दी जा चुकी थी और भारत में उस पर टैक्स भी दिया जा चुका था, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न के 'शेड्यूल FA' में विदेशी संपत्ति की जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसे मामलों में, ₹1 लाख की एकमुश्त फीस देनी होगी।

**यह योजना क्यों ज़रूरी है?**

इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार का मकसद लोगों को ब्लैक मनी कानूनों से जुड़े भारी जुर्माने से बचाना है। जो लोग तय समय सीमा के भीतर अपनी विदेशी संपत्ति की सही जानकारी देंगे, वे ब्लैक मनी कानून के तहत लगने वाले भारी जुर्माने और आपराधिक कार्रवाई से बच सकेंगे। इस योजना को पुराने रिकॉर्ड को ठीक करने के एक बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर टेक प्रोफेशनल और विदेश से लौटने वाले भारतीयों के लिए।